प्रशासक की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी, एक अप्रैल से बढ़ेगा हाउस-प्रॉपर्टी टैक्स
एक अप्रैल से हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़े रेट चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को इस पर मंजूरी दे दी है जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है।
चंडीगढ़, जेएनएन। एक अप्रैल से हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़े हुए रेट चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को इस पर मंजूरी दे दी है जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। शहर में 26 हजार कमर्शियल और 80 हजार रेजिडेंशियल इमारतें हैं, जिनका हर साल टैक्स नगर निगम को आता है। ऐसे में बढ़े हुए रेट का फैसला भी इन इमारतों के मालिक पर लागू होगा।
नगर निगम ने पूरे शहर की कमर्शियल इमारतों को जोन ए, बी, सी और डी में बांटा हुआ है। जबकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को तीन जोन में बांटा हुआ है। हर जोन के अलग-अलग रेट हैं। बढ़े हुए रेट लागू होने से नगर निगम की हर साल छह से आठ करोड़ रुपये की कमाई बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल इमारतों में शहर में बनी दुकानें, शोरूम, संस्थान और औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट शामिल हैं। शहर में नगर निगम प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से टैक्स चार्ज करता है। अलग-अलग वर्ग की इमारतों का रेट तय किया गया है।
सभी बूथों से प्रति माह चार्ज होगा 65 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स
इस समय शहर के सभी बूथ जोन डी में शामिल हैं। पहले इनके मालिक से हर माह 55 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज किया जाता था। लेकिन बुधवार को कमेटी ने 10 रुपये प्रति बूथ के रेट में इजाफा कर दिया है। कमेटी ने प्रति बूथ 65 रुपये चार्ज करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही शहर में चल रहे क्लब और पेट्रोल पंप वालों से जो 11 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाता था, उसका रेट भी 13 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट कर दिया है।
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