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पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को आज एसआइटी के समक्ष पेश होने का निर्देश

पूर्व आइएएस अफसर के पुत्र बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने व हत्या के बाद शव खुर्द-बुर्द करने के मामले में नामजद पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को जांच में शामिल होने के लिए एसआइटी (सिट) ने नोटिस भेजा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Sep 2020 05:53 PM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 05:10 AM (IST)
पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को आज एसआइटी के समक्ष पेश होने का निर्देश
पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को आज एसआइटी के समक्ष पेश होने का निर्देश

जासं, मोहाली : पूर्व आइएएस अफसर के पुत्र बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने व हत्या के बाद शव खुर्द-बुर्द करने के मामले में नामजद पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को जांच में शामिल होने के लिए एसआइटी (सिट) ने नोटिस भेजा है। एसआइटी ने सुमेध सैनी को भेजे गए नोटिस में कहा है कि वह 23 सितंबर को 11 बजे थाना मटौर में स्पेशल जांच टीम के सामने पेश हों।

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जांच टीम के एक अफसर ने बताया कि पुलिस जब सुमेध सैनी के घर नोटिस देने के लिए गई तो सुमेध सैनी घर में मौजूद नहीं था, इसलिए नोटिस सैनी के सेक्टर- 20 चंडीगढ़ स्थित घर के बाहर चिपका दिया गया है। उक्त नोटिस की कॉपी सुमेध सैनी के वकीलों को भेजने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस संबंध में सुमेध सैनी के वकील द्वारा पुष्टि नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बलवंत सिंह मुलतानी मामले में सुमेध सैनी की गिरफ्तारी पर लगाई गई  रोक में कहा गया था कि सैनी को धारा 364, 201, 344, 330, 219, 120बी और 302 के तहत दर्ज मामले में अगले निर्देशों तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार को इस संबंध में तीन हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने व चौथे हफ्ते में सुमेध सैनी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे। मामले में 15 सितंबर से चार हफ्तों बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि सुमेध सैनी  की मुसीबतें उस समय शुरू हुई जब उसके दो कथित सह आरोपित रहे पुलिस अफसर सुमेध सैनी के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए और उन्होंने सुमेध सैनी के खिलाफ अदालत में धारा-164 के तहत अपने बयान दर्ज करवाए। उक्त पुलिस अफसरों द्वारा अदालत को बताया गया कि सुमेध सैनी द्वारा किए टॉर्चर के कारण ही बलवंत सिंह मुल्तानी की मौत हो गई और बाद में उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के उपरांत उसको भगोड़ा दिखा दिया।


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