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आग के ढेर पर नेशनल क्रॉफ्ट मेला, फायर विभाग ने जारी किया नोटिस

प्रशासन की ओर से कलाग्राम में आयोजित नेशनल क्रॉफ्ट मेले के आयोजन के बीच सुरक्षा के मामले में लापरवाही सामने आई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Nov 2018 02:37 AM (IST)Updated: Sun, 11 Nov 2018 02:37 AM (IST)
आग के ढेर पर नेशनल क्रॉफ्ट मेला, फायर विभाग ने जारी किया नोटिस
आग के ढेर पर नेशनल क्रॉफ्ट मेला, फायर विभाग ने जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ :

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प्रशासन की ओर से कलाग्राम में आयोजित नेशनल क्रॉफ्ट मेले के आयोजन के बीच सुरक्षा के मामले में लापरवाही सामने आई है। आगजनी की किसी भी घटना से बचने के लिए यहां पर प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। ऐसा खुद चंडीगढ़ प्रशासन के ही एक विभाग ने माना है। मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।

मेले में सुरक्षा की अनदेखी से कभी भी कोई हादसा होने की संभावना बनी हुई है। चंडीगढ़ प्रशासन के कल्चरल अफेयर विभाग की ओर से 8 से 19 नवंबर तक कलाग्राम में 10वां नेशनल क्रॉफ्ट मेले का आयोजन किया गया है। शनिवार को मेले का उद्घाटन होम सेक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता ने किया था। मेले में देश विदेश से हैंडीक्रॉफ्ट से जुड़े लोग और लोक कलाकार हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। हर साल आयोजित होने वाले इस मेले में हर रोज हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस आयोजन स्थल पर आगजनी की घटना को लेकर कोई भी पुख्ता इंतजाम न किया जाना अपने आप में हास्यास्पद है। सुरक्षा की अनदेखी

-नियमों की अनदेखी को लेकर डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स देंगे जवाब

-सुरक्षा को किया गया दरकिनार , एंट्री गेट भी ऊंचाई भी कम

- 9 से 18 नवंबर तक कलाग्राम में आयोजित है नेशनल क्रॉफ्ट मेला

-हस्तकला से जुड़े देश भर के कारीगर और लोक कलाकार कर रहे शिरकत नहीं ली गई फायरबिग्रेड से एनओसी

इस संबंध में फायर विभाग की ओर से कोई एनओसी भी नहीं ली गई। इसीलिए आयोजक विभाग की ओर से इस लापरवाही पर नगर निगम के फायर विभाग ने डायरेक्टर कल्चर अफेयर्स को नोटिस तक जारी कर दिया है। लोगों की जान से खिलवाड़

प्रशासन द्वारा किसी भी प्राइवेट आयोजन पर फायर सेफ्टी या अन्य कमी पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन इस बार तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ही करवाए जा रहे कार्यक्रम में लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नेशनल क्रॉफ्ट मेले का आयोजन यूटी प्रशासन का ही कल्चरल अफेयर विभाग करवा रहा है। अनहोनी पर नहीं हो पाएगी आग बुझाने वाले वाहनों की एंट्री

नगर निगम के फायर सेफ्टी विभाग की ओर से डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स को भेजे नोटिस में कहा गया है कि एंट्री गेट कम से कम 15 फीट का होना जरुरी था। लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर आगजनी की घटना होने पर फायर टेंडर के लिए एंट्री कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। उधर, किचन एरिया ,जेनरेटर सेट से लेकर बिजली के लिए लगे मेन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को सही जगह नहीं पाया गया। नो स्मोकिंग के लिए बनाए गए एरिया पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया। फ‌र्स्ट एड सेंटर भी कार्यक्रम स्थल पर नहीं पाया गया। सभी पंडाल में आगजनी की घटना से बचाव के लिए 9 लीटर फायरयंत्र भी नहीं पाए गए। मेला शुरू होने से दो दिन पहले नो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट जरूरी

फायर विभाग की ओर से कल्चरल अफेयर डायरेक्टर को भेजी चिट्ठी में लिखा गया है कि क्रॉफ्ट मेला आयोजित करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन फायर एंड सेफ्टी नियमों को पूरा करने पर ही ऐसे आयोजन की मंजूरी दी जा सकती है। चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि ऐसे आयोजन से दो दिन पहले इवेंट की संबंधित अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और दो दिन पहले नो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट जमा होनी जरुरी है।


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