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चंडीगढ़ में आज No Flying Zone, ड्रोन उड़ाने पर भी रोक, डीसी ने लिखित में जारी किए आदेश, धारा-144 लागू

सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आज नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ड्रोन और अनमैनड एरियल व्हीकल्स (यूएवी) पर 25 सितंबर जीरो आवर्स तक रोक लगाई गई है। इस संदर्भ में डीसी विनय प्रताप सिंह ने लिखित में आदेश जारी किए हैं।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sat, 24 Sep 2022 11:18 AM (IST)Updated: Sat, 24 Sep 2022 11:18 AM (IST)
चंडीगढ़ में आज No Flying Zone, ड्रोन उड़ाने पर भी रोक, डीसी ने लिखित में जारी किए आदेश, धारा-144 लागू
डीसी विनय प्रताप सिंह ने शहर में धारा-144 भी लागू की है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आज नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ड्रोन और अनमैनड एरियल व्हीकल्स (यूएवी) पर 25 सितंबर जीरो आवर्स तक रोक लगाई गई है। इस संदर्भ में डीसी विनय प्रताप सिंह ने लिखित में आदेश जारी किए हैं। ड्रोन और यूएवी को लेकर शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। अगर 25 सितंबर जीरो आवर्स के बीच कोई भी ड्रोन या यूएवी उड़ाता नजर आया, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह आदेश डीसी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के मंडी दौरे को लेकर जारी किए हैं।

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बता दें पीएम मोदी की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है, हाल में उत्तर भारत में कई ऐसी आतंकी साजिशें व हमले हुए हैं, जिसको देखते हुए पीएम मोदी के हिमाचल दौरे पर उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसको लेकर यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी हिमाचल दौरे पर चंडीगढ़ से होकर गुजरे। वह सुबह नौ बजे करीब चंडीगढ़ टेक्नीकल एयरपोर्ट पर सेना के विमान से पहुंचे। शहर का प्रशासनिक अमला और भाजपा के वरिष्ठ नेता इस दौरान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे थे। 

हाल ही में उत्तर भारत के कई राज्यों में हुए आतंकी हमले व गतिविधियों को देखते हुए डीसी विनय प्रताप सिंह ने 24 सितंबर को पूरे शहर में ड्रोन और अनमैनड एरियल व्हीकल्स (यूएवी) के संचालन पर रोक लगा दी है। ड्रोन और यूएवी के लिए पूरा शहर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। डीसी के यह आदेश 25 सितंबर जीरो आवर्स तक लागू किया है। अगर इसके लिए डीसी ने शहर में धारा-144 लागू की है। अगर डीसी के इन आदेशों का कोई उल्लंघन करते पाया गया, उस पर आइपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश केवल पुलिस, पैरा-मिलिट्री, एयरफोर्स और एसपीजी पर्सोनल पर लागू नहीं होगा।


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