एमएसएमई एक्ट में चेंज आफ लैंड यूज नहीं
-होम मिनिस्ट्री को प्रशासन ने भेजा जवाब, -कनवर्टिड प्लाट ओनर्स की आपत्ति के बाद कार्रवाई जागर
-होम मिनिस्ट्री को प्रशासन ने भेजा जवाब, -कनवर्टिड प्लाट ओनर्स की आपत्ति के बाद कार्रवाई जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ प्रशासन अब इंडस्ट्रियल एरिया में किसी को भी चेंज आफ लैंड यूज की परमिशन नहीं देगा। शहर में कई इंडस्ट्रलिस्ट एमएसएमई(माइक्रो, स्माल एंड मीडियल इंडस्ट्री)डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत आने वाली सभी एक्टिविटी की इंडस्ट्रियल एरिया में परमिशन देने की माग कर रहे थे, जबकि कनवर्टिड प्लाट ओनर इसका विरोध कर रहे थे। अब शहर की कनवर्टिड प्लाट ओनर्स एसोसिएशन की आपत्ति के बाद प्रशासन ने होम मिनिस्ट्री को जवाब भेजा है कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में चेज आफ लैंड यूज की परमिशन नहीं दी जाएगी। एसोसिएशन ने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से प्रशासन की शिकायत की थी। एसोसिएशन ने होम मिनिस्टर को भेजी शिकायत में कहा था कि चेंज आफ लैंड यूज की परमिशन कैसे दी जा सकती है।
प्रशासन ने होम मिनिस्ट्री को लिखा है कि वह एमएसएमईडी एक्ट के तहत आने वाली कई एक्टिविटी की परमिशन नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत दे रहा है लेकिन सभी प्रकार की एक्टिविटी को मंजूरी नहीं दी जा सकती। शहर के अलॉटमेंट रूल्स के अनुसार चेंज आफ लैंड यूज की परमिशन नहीं दी जा सकती। परमिशन कैसे दी जा सकती है : एसोसिएशन चेयरमैन
कनवर्टिड प्लाट ओनर एसोसिएशन के चेयरमैन चंद्र वर्मा के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में मेन्युफैक्चरिंग साइट्स में होटल और शॉपिंग माल, ऑफिस स्पेस की परमिशन कैसे दी जा सकती है। इसके लिए चेंज आफ लैंड यूज जरूरी है। बगैर चेंज ऑफ लैंड यूज के इसे वायलेशन माना जाएगा। बिल्डिंग बायलाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते
कनवर्टिड प्लाट ओनर्स एसोसिएशन ने प्रशासन से कहा था कि इस एक्ट को लेकर लोकल बिल्डिंग बायलाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन ने कहा कि कनवर्जन पॉलिसी के तहत उन्होंने करोड़ों रुपये कनवर्जन फीस अदा की थी। इनमें से कई प्लाट मंदी के कारण अभी भी खाली पड़े है। कनवटिज्ड प्लाट ओनर एसोसिएशन ने कहा कि आईटी, वेयरहाउस और सर्विस स्टेशन जैसी गतिविधियों से उन्हें आपत्ति नहीं है। एसोसिएशन के चेयरमैन चंद्र वर्मा ने एडवाइजर से माग की है कि एमएसएमईडी एक्ट के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले प्रशासन उनके साथ मीटिंग अवश्य करे।