NIA ने अटारी बॉर्डर से पकड़ी हेराेइन के मामले में 11 आरोपितों के खिलाफ दायर की चार्जशीट
एनआइए ने कहा है कि बड़ा नेटवर्क बनाकर नमक के आयात की आड़ में भारत व पाकिस्तान के बीच वैध व्यापारिक मार्ग के माध्यम से हवाला कारोबार चलता था।
मोहाली, जेएनएन। एनआइए ने अटारी बॉर्डर से पकड़ी 532 किलो हेरोइन मामले में छह फरार व्यक्तियों व चार कंपनियों सहित 11 आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। आरोपित तारिक अहमद, जसबीर सिंह, निरभैल सिंह, संदीप कौर, अजय गुप्ता, रंजीत सिंह, इकबाल सिंह, फारूख, साहिल, शोएब नूर व अमीर नूर को आइपीसी की धारा 120बी, एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 आर/डब्ल्यू 21, 23, 12 आर/डब्ल्यू 24, 29 व सेक्शन 17, 18 और यूए (पी)20 एक्ट के तहत चार्जशीट में शामिल किया है।
चार्जशीट में एमएस कनिष्क इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, एमएस गुप्ता फॉस्ट फॉरवर्डर प्राइवेट लिमिटेड, एमएस ग्लोबल विजिन इम्पैक्स व चौथी एमएस ऐमेक्स जनरल ट्रेडिंग नाम की चार कंपनियों के नाम शामिल किए गए हैं। उनके खिलाफ भी उपरोक्त धाराओं सहित गैर कानूनी गतिविधियों (प्रीवेंशन) एक्ट 1967 की धारा 22सी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चार्जशीट में बताया गया है कि 29 जून 2019 को इंटेग्रेटेड चेक पोस्ट पर अमृतसर के व्यापारी गुरपिंदर सिंह और तारिक अहमद निवासी निवासी हंदवाडा जम्मू-कश्मीर को 532 किलो हेरोइन व 52 किलो नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच के बाद पाकिस्तान व अफगानिस्तान आधारित एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट की भागीदारी सामने आई थी। यह नार्को आतंकवाद का मामला था जिसमें सरहद पार से नशों की बिक्री के बाद इकट्ठा किए गए फंड के सबूत मिले थे। जांच में यह बात सामने आई थी कि उक्त आरोपितों ने नशीले पदार्थो की बहुत सारी खेपों को भारत लाने के लिए आतंकवादी गिरोह बनाया था। पंजाब के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई और बैंक खातों के विवरण, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल उपकरणों, गोला-बारूद और हवाला लेनदेन के विवरण सहित विभिन्न गुप्त दस्तावेजों को जब्त किया गया।
नमक के आयात की आड़ में चलता था गोरखधंधा
एनआइए ने कहा है कि बड़ा नेटवर्क बनाकर नमक के आयात की आड़ में भारत व पाकिस्तान के बीच वैध व्यापारिक मार्ग के माध्यम से हवाला कारोबार चलता था। नशीले पदार्थो की स्मगलिंग होती थी। मामले की जांच अभी जारी है।
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