एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में 16 से होगी आरोपों पर बहस Chandigarh News
नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को प्लॉट आवंटन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने आरोपितों को चालान से जुड़े सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को प्लॉट आवंटन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने आरोपितों को चालान से जुड़े सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। अब 16 जुलाई से आरोप तय करने के लिये बहस शुरु होगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश हुए, जबकि आरोपित कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा को पेशी से छूट मिली हुई है।
जांच एजेंसी के अनुसार, 1982 में प्लॉट नंबर सी-17 को एजेएल को आवंटित किया गया था, लेकिन 30 अक्टूबर, 1992 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के एस्टेट अधिकारी ने यह कहते हुए आवंटन रद कर दिया कि यह अलाटमेंट लेटर के लिए जरूरी शर्तों को एजेएल पूरा नहीं करता है। 1996 में पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद पुर्नग्रहण का आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि ईडी के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और गलत तरीके से एजेएल को यह प्लॉट आवंटित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री रहने के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अध्यक्ष थे, उसी दौरान भूखंड फिर से एजेएल को आवंटित किया गया था। हुड्डा और एजेएल पदाधिकारियों पर वर्ष 2005 में अवैध तरीके से भूखंड को फिर से आवंटित करने का आरोप है। पंचकूला के सेक्टर छह में भूखंड संख्या सी-17 को 29 जून, 2005 को एजेएल को फिर से आवंटित किया गया था। यह भूमि करीब 3,360 वर्गमीटर थी। जांच एजेंसी ने आगे कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एजेएल के पक्ष में एक मई 2008 से 10 मई 2012 के बीच तीन बार निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर गलत तरीके से छूट दे दी। एजेएल का निर्माण कार्य 2014 में जाकर पूरा हुआ।
इस मामले में सतर्कता विभाग ने मई 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केस दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआइ द्वारा पंचकूला स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोरा के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। हुड्डा के खिलाफ सीबीआइ द्वारा 120बी, 420 एवं सेक्टर 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) डी के चार्जशीट दाखिल कर रखी है।
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