लव मैरिज के बाद सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट पहुंचा दंपती फंसा अपने ही जाल में
लवमैरिज के बाद नवविवाहित दंपती सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां दूल्हा अपने ही जाल में फंस गया। बाद में दूल्हा फरार हो गया।
जेएनएन, चंडीगढ़। एक लड़के को युवती से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन लड़की के परिजन इसके लिए राजी नहीं थे। इस पर लड़के ने युवती से लवमैरिज कर दी। बाद में नवदंपती ने सुरक्षा के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर की। लेकिन, वहां दूल्हा अपने जाल में फंस गया और फरार हो गया।
दरअसल, कोर्ट ने जब लड़के के कागजों की जांच के आदेश दिए तो जांच में 19 साल का निकला। इसके बाद सारंगपुर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत गैर-जमानती धारा में केस दर्ज कर लिया। फिलहाल, धनास का मिल्क कॉलोनी निवासी आरोपित दूल्हा रजिंदर कुमार भाग गया है।
पुलिस के अनुसार राजिंदर कुमार ने चंडीगढ़ में रहने वाली लड़की से उसके घरवालों के खिलाफ जाकर 14 मई 2018 को शादी की थी। लड़की मूलरूप से सकरघाट, मंडी, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। उसके बाद दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा प्रदान करने की अपील दायर की। उनकी अपील पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने संबंधित सारंगपुर थाना पुलिस को दस्तावेज वेरिफाई कर जवाब पेश करने का ऑर्डर किया।
सारंगपुर थाना के कार्यवाहक प्रभारी लखबीर सिंह ने बताया कि रजिंदर के बर्थ सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान उसकी जन्मतिथि 6 जुलाई 1999 निकली। उसके आधार पर अभी उसकी उम्र 19 साल होती है। उसने अपने सर्टिफिकेट में 21 साल की उम्र दिख्राई थी। नियम के तहत शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए। इसी कारण उस पर केस दर्ज किया गया है।
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