पंजाब में भी लागू हुआ New Motor Vehicle Act, जानें अब कितना होगा जुर्माना
पंजाब में भी New Motor Vehicle Act-2019 लागू होगा। नया मोटर व्हीकल एक्ट पंजाब के खजाने के लिए संजीवनी भी बनेगा।
चंडीगढ़ [इन्द्रप्रीत सिंह/कैलाश नाथ]। पंजाब सरकार जल्द ही नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 (New Motor Vehicle Act-2019) को लागू करने जा रही है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। भ्रष्टाचार की संभावना न बने इसे लेकर विभाग पुलिस को यह अधिकार नहीं देना चाहता कि पुलिस चालान काटने की संख्या तय कर सके।
खाली खजाना भरने में मिलेगी मदद
नया मोटर व्हीकल एक्ट पंजाब के खजाने के लिए संजीवनी भी बनेगा। पंजाब में 2018 में 10,65,236 चालान कटे और इससे सरकार को 2018 में मोटर व्हीकल एक्ट से जुर्माने के रूप में 44.75 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। वहीं, 1 जनवरी से 30 जून 2019 तक 4,32,260 चालान काटे गए, जिसमें से राज्य को 18.60 करोड़ रुपये राशि प्राप्त हुई। माना जा रहा है कि नियमों की अनदेखी पर होने वाले चालान से नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद राज्य को 400 करोड़ प्राप्त हो सकते हैं।
18 माह में 6930 लोगों की सड़क हादसों में मौत
वर्ष हादसे मौत जख्मी
2018 6428 4740 3384
(1 जनवरी से 31 दिसंबर 2018 तक)
2019 3050 2190 1805
(1 जनवरी से 30 जून 2019 तक)
राज्य अपने अधिकार का प्रयोग करेगा : रजिया सुल्ताना
ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना का कहना है कि नए कानून के तहत राज्य को जो अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत सरकार जुर्माने की रकम फिक्स करेगी। नया एक्ट लोगों की सुरक्षा के लिए है। जहां पर सख्ती करने की जरूरत होगी वहां पर सख्ती ही की जाएगी।
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