एनडीपीएस में आरोपितों को गिरफ्तार करने वाले नहीं कर सकेंगे मामले की जांच
-पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को हाईकोर्ट के आदेश --- राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: नार्कोटिक
-पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को हाईकोर्ट के आदेश
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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टांस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत छापे मार कर आरोपितों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी अब इन मामलों की जांच नहीं कर पाएंगे। उन्हें जांच से दूर रखने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी को ही जांच अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती।
ऐसे मामलों की गंभीरता को भांपते हुए जस्टिस एबी चौधरी ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर को आदेश दिए हैं कि वे अपने अधीन सभी पुलिस स्टेशनों को यह आदेश जारी कर दें। जसपाल सिंगला की याचिका पर जस्टिस चौधरी ने यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष जांच के लिए शिकायतकर्ता व जांचकर्ता एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। आरोपित के बचने का रास्ता खुल जाता है
जस्टिस चौधरी ने कहा कि अगर नशीले पदार्थो की बरामदगी के मामले में किसी आरोपित के खिलाफ छापा मारने, उसे गिरफ्तार करने व उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाला पुलिस अधिकारी ही अगर उसके खिलाफ आरोपपत्र भी दायर करेगा, तो ट्रायल की सारी प्रक्रिया ही बिगड़ जाती है। इससे आरोपी के आरोपमुक्त होने का मार्ग खुल जाता है। इस मामले में पंजाब सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस आवश्यक आदेश जारी कर रही है।