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हाई कोर्ट ने सिद्धू के खिलाफ कॉमेडी शो मामले में दायर याचिका को बताया आधारहीन

हाई कोर्ट ने सिद्धू के खिलाफ दायर याचिका को आधारहीन करार दिया है। सिद्धू के खिलाफ कपिल शर्मा के शो में हिस्सा लेने को लेकर याचिका दायर की गई थी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 10 Oct 2017 11:27 AM (IST)Updated: Tue, 10 Oct 2017 11:27 AM (IST)
हाई कोर्ट ने सिद्धू के खिलाफ कॉमेडी शो मामले में दायर याचिका को बताया आधारहीन

जेएनएन, चंडीगढ़। पूर्व क्रिकेटर व पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उस याचिका को आधारहीन करार दिया है जिसमें सिद्धू के कपिल शर्मा के शो में भाग लेने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका को आधारहीन करार दिया।

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कोर्ट को बताया गया कि कपिल शर्मा का शो बंद हो चुका है और अब सिद्धू उसमें भाग नहीं ले रहे तो याचिका का क्या औचित्य है। मामले में  याचिकाकर्ता एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि  सिद्धू पंजाब के स्थानीय निकाय व सांस्कृतिक मंत्री हैं। उनका मंत्री रहते हुए कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में शामिल होना सही नहीं हैं यह एक तरह से हितों के टकराव का मामला है। जो कि किसी मंत्री के लिए सही नहीं हैं। लिहाजा सिद्धू के कॉमेडी शो में शामिल होने पर रोक लगाई जाए या उनको मंत्री पद से हटाया जाए।

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