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सड़क हादसे में मृतका के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश Chandigarh News

मृतका के परिवार ने ट्रिब्यूनल से एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि कर्मजीत अपना बिजनेस करती थी जिससे वह 25000 रुपये प्रति महीना कमाती थी।

By Vikas KumarEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 12:24 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 12:24 PM (IST)
सड़क हादसे में मृतका के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश Chandigarh News
सड़क हादसे में मृतका के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश Chandigarh News

चंडीगढ़ [राजन सैनी]। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे मामले में मृतका के परिवार को 17,43,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतका की पहचान डेराबस्सी, गांव घोलू माजरा निवासी कर्मजीत कौर के रूप में हुई थी। मृतका के परिवार ने ट्रिब्यूनल से एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। अपनी याचिका में शिकातयकर्ता ने बताया था कि कर्मजीत कौर अपना बिजनेस करती थी, जिससे वह 25000 रुपये महीना कमाती थी। कार ड्राइवर की लापरवाही से हुए हादसे में उसकी जान चली गई।

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परिवार ने ट्रिब्यूनल ने बताया था कि 1 जून, 2017 को सुबह करीब साढे दस बजे कर्मजीत ने डेराबस्सी जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी। रोड़ क्रॉस कर वह अपनी साइड से चल रही थी। इसी दौरान पीछे से एक क्रेटा कार आई, जिसे पंचकूला निवासी लियाकत अली (ड्राइवर) चला रहा था। टक्कर मारने के बाद वह कर्मजीत को वहीं पर छोड़कर भाग गया। आसपास के लोगों ने कर्मजीत को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार ने ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए लियाकत अली, कार मालिक निपून हुड्डा और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर केस किया था। वहीं लियाकत अली ने कहा कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब ट्रिब्यूनल ने अपना यह फैसला सुनाया है।

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