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करंट लगने से हुई थी व्यक्ति की मौत, इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

ट्रक के हाईटेंंशन तार की चपेट में अाने से ड्राइवर के साथ बैठे चंडीगढ़ निवासी जॉन सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में मुआवजा राशि ट्रक की इंश्योरेंस कंपनी को देने के आदेख दिए गए हैं।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sat, 22 Aug 2020 07:42 PM (IST)Updated: Sat, 22 Aug 2020 07:42 PM (IST)
करंट लगने से हुई थी व्यक्ति की मौत, इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने बिजली की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में सुनवाई करते हुए मृतक के परिवार को 20,25,520 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। दरअसल, एक ट्रक बिजली की हाईटेंंशन तार की चपेट में अा गया था जिसकी वजह से ट्रक में ड्राइवर के साथ बैठे हुए व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक की पहचान चंडीगढ़ निवासी जॉन सिंह के रूप में हुई थी। ट्रिब्यूनल ने अब मुआवजा राशि ट्रक की इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिए जाने के लिए कहा है।

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मृतक के परिवार ने ट्रिब्यूनल में दी अपनी याचिका में बताया कि जॉन सिंह मोहाली के गांव जवाहरपुर स्थित एक कंपनी में हेल्पर का काम करता था। 23 जून,2018 को अपने पिता को कंपनी में काम दिलवाने के लिए लेकर गया था। लेकिन वहां पर कंपनी के मैनेजर ने कंपनी के बाहर खड़े उनके ट्रक को अंदर करवाने के लिए कहा। इस दौरान जॉन ने ट्रक ड्राइवर सोनू सिंह को बताया कि वह ट्रक को ध्यान से बैक करे क्याेंंकि पीछे हाईटेंशन तार भी है। ये कहते हुए जॉन भी ट्रक में बैठ गया। लेकिन सोनू ने लापरवाही बरतते हुए ट्रक को तेज गति में बैक किया और ट्रक तार से जा लगा। करंट से बचने के लिए जॉन ने ट्रक से छलांग भी लगाई। लेकिन इससे पहले ही वह करंट की चपेट में आ गया और झुलस गया। इसके बाद जॉन सिंह को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अब ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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