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आर्टिस्ट से सामूहिक दुष्कर्म में 3 दोषियों को 3-3 साल की कैद, मोहाली की विशेष अदालत का फैसला

Published: Thu, 22 Oct 2026 12:23 PM (IST)

मोहाली की विशेष अदालत ने पंजाबी गायक के गाने की शूटिंग का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले ...और पढ़ें

मोहाली की विशेष अदालत ने सुनाई दुष्कर्मियों को सजा। (सांकेतिक फोटो)

मोहाली की विशेष अदालत ने सुनाई दुष्कर्मियों को सजा। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. मोहाली कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को सजा सुनाई।

  2. दोषियों को 20-20 साल कैद और भारी जुर्माना लगाया गया।

  3. पंजाबी गाने की शूटिंग के बहाने युवती को फंसाया गया था।

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाबी गायक के गाने की शूटिंग में काम दिलाने का झांसा देकर युवती को घर से ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में मोहाली की विशेष अदालत ने तीन दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने जसविंदर सिंह उर्फ जैली, दीपक कुमार और गुरविंदर सिंह उर्फ मन्ना को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने धारा 376डी के तहत 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 394 के तहत सात साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 और 120बी के तहत पांच साल कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

शूटिंग के नाम पर घर से ले गए थे

पीड़िता ने माजरी पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह पेशे से आर्टिस्ट है। दो अक्टूबर 2022 को उसे पंजाबी गायक के गाने की शूटिंग में काम करने का संदेश मिला था। उसे सेक्टर-43 चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया। शुरुआत में उसने वहां जाने से इन्कार कर दिया, लेकिन बाद में संदेश भेजने वाला उसे लेने घर के बाहर पहुंच गया और वह उसके साथ चली गई।

अभीपुर के पास रोकी गाड़ी

शिकायत के मुताबिक, रास्ते में पीड़िता ने संबंधित व्यक्ति को फोन पर अन्य लड़कियों को लेने की बात करते सुना। अभीपुर के पास मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि उन्होंने गाड़ी की चाबी और युवती का मोबाइल फोन छीन लिया।

एक आरोपित ने चाकू उसकी गर्दन पर रखकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।