सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने सुनाई ये सजा Chandigarh News
मोहाली अदालत ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अमोल चौहान को 12 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जेएनएन, मोहाली। मोहाली अदालत ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अमोल चौहान को धारा-365 में 5 साल कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना व पोक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 12 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपित अमोल चौहान के खिलाफ 15 मार्च 2018 को पीड़िता के पिता के बयानों पर नयागांव थाने में मामला दर्ज हुआ था। यूपी के व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी। उसकी 7 साल की लड़की 14 मार्च 2018 को गली में खेल रही थी। उसी दौरान अमोल चौहान ने 20 रुपये देकर स्प्रिंग रोल लेकर आने के लिए कहा। अमोल चौहान शराब पीने का आदी था। बच्ची जब स्प्रिंग रोल देने उसके घर गई तो उसने कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया।
पहले कहा था कोई नहीं है फिर बच्ची मिली थी बॉक्स में
बच्चों की सूचना पर जब वह आरोपित के घर गया तो उसने बिना दरवाजा खोले लड़की के घर में न होने की बात कही। पुलिस को बुलाकर जबरन उसका दरवाजा खुलवाया तो लड़की को अमोल चौहान ने एक बक्से में बंद कर रखा था। मेडिकल में पीड़िता से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।