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ग्राहक को दिया घटिया क्वालिटी का मॉड्यूलर कीचन, चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने किचन क्राफ्ट पर 20 हजार का हर्जाना

किचन क्राफ्ट के खिलाफ मोहाली सेक्टर-68 के रहने वाली 50 वर्षीय वीना शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। वीना ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने सेक्टर-19 स्थित किचन क्राफ्ट से एक पूरा मॉड्यूलर किचन का सेट लगवाने के लिए संपर्क किया था।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Thu, 01 Jul 2021 01:14 PM (IST)Updated: Thu, 01 Jul 2021 01:14 PM (IST)
ग्राहक को दिया घटिया क्वालिटी का मॉड्यूलर कीचन, चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने किचन क्राफ्ट पर 20 हजार का हर्जाना
फोरम ने केस खर्च के तौर पर उपभोक्ता को पांच हजार रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।

जासं, चंडीगढ़। घर में मॉड्यूलर किचन लगाने के लिए 3,10,000 रुपये खर्च करने के बाद भी उपभोक्ता सही क्वालिटी का सामान नहीं मिला, जिस बात पर चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने सेक्टर-19 स्थित किचन क्राफ्ट के प्रोपराइटर पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। कमीशन ने कंपनी को दो महीने में शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये भी वापस देने के साथ, केस खर्च के तौर पर पांच हजार रुपये देने के भी आदेश दिए हैं। 

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किचन क्राफ्ट के खिलाफ मोहाली सेक्टर-68 के रहने वाली 50 वर्षीय वीना शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। वीना ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने सेक्टर-19 स्थित किचन क्राफ्ट से एक पूरा मॉड्यूलर किचन का सेट लगवाने के लिए संपर्क किया था, जिसके लिए कंपनी की ओर से खर्च 3,10,000 रुपये बताया गया। शिकायतकर्ता ने कंपनी को जुलाई 2018 में चेक के माध्यम से एक लाख रुपये पेमेंट की। कंपनी की ओर से कुछ दिनों के बाद ही पेमेंट की डिमांड की गई, जबकि घर में मॉड्यूलर किचन का सेट लगना बाकी था। शिकायतकर्ता ने कंपनी को एक लाख रुपये कैश दिया। वहीं 50-50 हजार रुपये के दाे सिक्योरिटी चेक भी दिए।

तीन लाख रुपये देने के बाद कंपनी की ओर से 40 हजार रुपये की और डिमांड की गई। शिकायतकर्ता ने उन्होंने 40 हजार रुपये की राशि निशांत (कंपनी के इंप्लाई) को दी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने हर नियमित अंतराल के बाद अतिरिक्त राशि की डिमांड की और उन्होंने कंपनी को वह राशि कैश और चेक के रूप में दी।  शिकायतकर्ता ने घर शिफ्ट किया और जब उन्होंने मॉड्यूलर किचन का इस्तेमाल किया तो पाया कि इसमें घटिया मैटेरियल लगा हुआ था, जिसकी शिकायत उन्होंने कंपनी और सेक्टर-19 स्थित कंपनी के प्रोपराइटर रोहित शर्मा को भी की। लेकिन कंपनी की ओर से शिकायत का जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा कंपनी की ओर से कमीशन के समक्ष कोई पेश नहीं हुआ, जिस पर कमीशन ने कंपनी पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया और 50 हजार रुपये की राशि वापस करने का आदेश दिया।


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