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अमेरिकी युवती से चंडीगढ़ में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोप तय

अमेरिकी युवती से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपित के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 28 Aug 2018 08:48 PM (IST)Updated: Wed, 29 Aug 2018 08:46 AM (IST)
अमेरिकी युवती से चंडीगढ़ में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोप तय

जेएनएन, चंडीगढ़। अमेरिकी युवती से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपित के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। मामले में 17 सितंबर से ट्रायल शुरू होगा। अप्रैल 2015 में 24 साल की युवती के साथ एक ऑटो चालक व अन्य ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

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मामले में पुलिस ने ऑटो चालक बलदेव कुमार को लुधियाना से गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ आइपीसी की धारा  328, 342, 366, 376, 392 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिनके तहत कोर्ट में ट्रायल चलेगा, जबकि दूसरे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार हाथ पांव मार रही है।

बता दें कि अमेरिकी युवती के धारा-164 के तहत बयान अभी दर्ज होने हैं। इसके अलावा पीड़िता से शिनाख्त परेड भी कराई जानी है। जिला अदालत से एडीजे कोर्ट पीडि़ता के वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने और शिनाख्त परेड की याचिका को मंजूर कर चुकी है। लेकिन, निचली अदालत ने दोनों प्रक्रियाएं दूतावास के जरिये कराने की मंजूरी दी थी।

अदालत के इस आदेश के खिलाफ यूटी पुलिस ने एडीजे कोर्ट में रिवीजन पटीशन दायर की थी। एडीजे कोर्ट में दायर याचिका में पुलिस की ओर से दलील दी गई थी कि दूतावास के जरिए प्रक्रिया में लंबा वक्त लगेगा, जिससे आरोपित को फायदा पहुंच सकता है, इसलिए इसे सीधा वीसी के जरिये कराने की मंजूरी दी जाए। एडीजे कोर्ट पुलिस की याचिका को मंजूरी दे चुकी है। 

फ्रांस से ईमेल कर आइजी को की थी शिकायत

24 वर्षीय अमेरिका निवासी युवती अप्रैल 2015 में फ्रांस से चंडीगढ़ घूमने के लिए आई थी। फ्रांस में वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसने आइजी को ईमेल के जरिए भेजी शिकायत में बताया था कि वह फ्रांस से इंडिया घूमने आई। सबसे पहले वो अपने टूर के दौरान ऋषिकेश और हरिद्वार में घूमने के बाद चंडीगढ़ में आई थी। यहां से उसने फ्रांस जाना था। उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने में चार दिन बचे थे।

17 अप्रैल की रात पीड़िता होटल जाने के लिए सेक्टर-17 स्थित बस स्टैंड के पास ऑटो का इंतजार कर रही थी। उसे एक ऑटो चालक मिला, जिसके साथ वो होटल में चेकइन करने के लिए गई, लेकिन कोई होटल खाली नहीं मिला। इस बात का फायदा उठाते हुए ऑटो चालक उसे लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। यहां पीडि़ता के अकेले होने और देर रात का फायदा उठाकर ऑटो चालक ने दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था।

वारदात के 10 दिन बाद पीडि़ता ने आइजी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी थी। इसकी जांच के आधार पर सेक्टर-17 महिला थाना पुलिस ने 14 नवंबर 2015 को केस दर्ज किया। पीडि़ता ने उस ऑटो का आधा अधूरा नंबर भी बताया था। जांच के बाद पुलिस ने 23 दिसंबर 2017 को आरोपित बलदेव कुमार को लुधियाना से गिरफ्तार किया था। दूसरा आरोपित अभी फरार है।

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