कलेक्टर रेट के हिसाब से पेनल्टी गलत, प्रशासन के प्रस्ताव पर व्यापारियों ने खोला मोर्चा
बिल्डिंग मिसयूज और वॉयलेशन की पेनल्टी के प्रस्ताव को खारिज किया जाए। इस प्रस्ताव में जो रेट तय किए गए हैं वे काफी ज्यादा हैं।
जासं, चंडीगढ़ : बिल्डिंग मिसयूज और वॉयलेशन की पेनल्टी के प्रस्ताव को खारिज किया जाए। इस प्रस्ताव में जो रेट तय किए गए हैं, वे काफी ज्यादा हैं। चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने एडवाइजर मनोज कुमार परिदा से मिलने के बाद यह मांग की। प्रशासन ने मिसयूज वॉयलेशन के लिए जो नया प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें कलेक्टर रेट के हिसाब से पेनल्टी तय की गई है। मिसयूज पर 0.75 प्रति वर्ग गज और वॉयलेशन पर .50 प्रति वर्ग गज निर्धारित की है। व्यापार मंडल के चेयरमैन चरनजीव सिंह ने कहा कि कलेक्टर रेट के हिसाब से यह पहले से तय पेनल्टी से भी ज्यादा हो जाएगी। अभी तक 500 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से पेनल्टी लगती थी। कई जगह यह प्रॉपर्टी की कीमत से भी ज्यादा हो गया था। जिस कारण इसका विरोध हो रहा था। प्रेसिडेंट अनिल वोहरा ने फर्स्ट फेज सेक्टरो की एससीओ और एससीएफ में बॉक्स टाइप कंस्ट्रक्शन की मांग को मंजूरी मांगी। साथ ही सिगल स्टोरी बे-शॉप और बूथ पर फर्स्ट फ्लोर की मंजूरी भी मांगी। वही, जनरल सेक्रेटरी कमलजीत सिंह पंछी ने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। इसी वजह से प्रशासन की प्रॉपर्टी ऑक्शन में नही बिक रही हैं।
कमर्शियल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जनरल ट्रेड की मंजूरी मिले
जनरल सेक्रेटरी संजीव चड्ढा ने कमर्शियल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जनरल ट्रेड की मंजूरी दी जाने की बात एडवाइजर के सामने रखी। यह मंजूरी बिना कन्वर्जन चार्जेज के लिए मिलनी चाहिए। व्यापारियो की बात सुनने के बाद एडवाइजर परिदा ने कहा कि वह उनकी इन मांगो पर काम रहे हैं। इनमें से कुछ मांगो पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा।