महाराष्ट्र, राजस्थान व चंडीगढ़ में आनंद मैरिज एक्ट लागू करने की प्रक्रिया शुरू
-डीएसजीपीसी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया दावा -कहा, साल के आखिर तक देशभर में
-डीएसजीपीसी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया दावा
-कहा, साल के आखिर तक देशभर में लागू होने की आशा
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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारें व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने आनंद मैरिज एक्ट लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह दावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया है। सिरसा ने बताया कि उनको महाराष्ट्र व राजस्थान सरकारों व चंडीगढ़ प्रशासन ने यह सूचना दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्ट लागू करने का मामला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पंजाब के राज्यपाल व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर से उठाया था। उनकी हिदायतों पर अब यहां यह एक्ट लागू हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के कानून व न्याय विभाग के सलाहकार एवं संयुक्त सचिव आरडी रावत ने उनको बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग को एक्ट लागू करने व इसकी सूचना भारत सरकार को देने की हिदायत दी गई है। सिरसा ने बताया कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग के डिप्टी सचिव सीमा कुमार ने उनको बताया कि कानून मंत्रालय आनंद मैरिज एक्ट लागू करने पर काम कर रहा है। यह राज्य में जल्द लागू हो जाएगा। अतिरिक्त सचिव गृह चंडीगढ़ ने भी पुष्टि की है कि एक्ट लागू करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव ने संतुष्टि जाहिर की है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में यह एक्ट लागू हो चुका है।