गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी पर होगी उम्रकैद, पंजाब विस में आठ बिल पास
पंजाब में अब धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर कड़ी सजा मिलेगी। इसके लिए पंजाब विधानसभा में सोमवार को कानून में संशोधन बिल पास कर दिए गए। विधानसभा में सोमवार को आठ बिल पास किए गए। अब श्री गुरुग्रंथ साहिब से बेअदबी करने पर उम्रकैद की सजा मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी करने पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने कानून में संशोधन किया हैैं। वहीं, पूजा स्थान, पवित्र वस्तु की बेअदबी करने वाले को 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया हैं। पंजाब विधानसभा में इंडियन पीनल कोड (पंजाब संशोधन) बिल, कोड आफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर (पंजाब संशोधन) बिल समेत आठ विधेयकों पर अपनी मोहर लगा दी।
विधाानसभा ने राज्य मे प्लास्टिक थैला (बनाना, उपयोग करना व निपटारा) कंट्रोल (संशोधन) बिल 2016 पर भी अपनी मोहर लगा दी है। इससे इनके बनाने व उपयोग करने पर राेक लग गई है।
पूजा स्थल या पवित्र स्थल की बेअदबी पर दस साल की सजा
उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने पंजाब विधानसभा में श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी पर सजा बढ़ाने के लिए इंडियन पीनल कोड (पंजाब संशोधन) बिल 2016 अौर कोड आफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर (पंजाब संशोधन) बिल 2016 को पेश किया। इस पर कांग्रेस के नेता त्रिलोचन सिंह ने भगवत गीता, बाइबल और श्रीमद्भागवत को भी इससे जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इसे सत्ता पक्ष ने खारिज कर दिया।
बाद में, यही मांग नेता प्रतिपक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने भी उठाई। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि बिल में पहले ही प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति की बेअदबी करने वाले की सजा को 10 साल करने का प्रावधान किया गया है। चन्नी की मांग थी कि इसके लिए भी उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया जाए।
चन्नी यह भी कहा कि बेअदबी करने पर सजा तो बढ़ा दी गई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसी दोषियों को पकड़ नहीं पाती हैं, उसके लिए भी समयबद्ध नीति बनाई जाए। लेकिन, बिल में बगैर संशोधन किए सदन ने सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया।
वहीं, मदन मोहन मित्तल ने पंजाब प्लास्टिक का थैला (बनाना, उपयोग करना व निपटारा) कंट्रोल (संशोधन) बिल 2016 पेश किया। इसे भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसे के साथ पंजाब में प्लास्टिक कैरी बैग को बनाना, स्टाक करना, बांटना, री-साइकिल करना, बेचना, प्रयोग करने पर पूर्ण रूप से रोक लग गई है।
किसानों का स्वास्थ्य बीमा बिल पास
विधानसभा ने दी पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स (संशोधन) बिल को पास कर दिया हैं। जिसके तहत मंडियों में अपना उत्पादन बेचने वाले किसानों को और उनके परिवारों का 50 हजार रुपये सेहत बीमा कवर व पांच लाख रुपये का निजी दुर्घटना बीमा भगत पूरन सिंह सेहत बीमा स्कीम के अधीन किया जाएगा।वहीं, पंजाब रूरल डेवलपमेंट (संशोधन) बिल को भी पास कर दिया गया है। इसके तहत पंजाब कृषि ग्रामीण विकास बोर्ड बनाया गया है।