लूट और हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, 25-25 हजार रुपये जुर्माना
साल 2016 में औद्योगिक क्षेत्र फेज-दो में व्यक्ति पर चाकू डंडे रॉड और तलवारों से हमला करने वाले आरोपितों को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : साल 2016 में औद्योगिक क्षेत्र फेज-दो में व्यक्ति पर चाकू, डंडे, रॉड और तलवारों से हमला करने वाले आरोपितों को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वीरवार को एडीजे जयबीर की कोर्ट में लूट और हत्या के दोषी दीपक उर्फ डिस्कवरी और आनंद उर्फ गोलू की पेशी हुई। जहां जज ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ ही दोनों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। पेशी के दौरान दोषियों के वकील ने जज से सजा में थोड़ी नर्मी बरतने की अपील की, लेकिन जज ने वकील की दलील को खारिज कर दिया। सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर आरोप में दोषियों पर नरमी नहीं बरती जा सकती है। दोषियों के खिलाफ रामदरबार फेज-2 के रहने वाले दीप कुमार ने शिकायत दर्ज की थी। उसकी शिकायत पर थाना पुलिस सेक्टर-31 ने 295 और 302 धारा के तहत एफआइआर दर्ज की थी।
अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि आइटी पार्क स्थित एक कंपनी में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारियों का सुपरवाइजर है। घटना की रात वह अपने पिता सीटु राम के साथ सेक्टर-31 मार्केट से खरीदारी करके वापस साइकिल पर वापस आ रहे थे। रात करीब साढे़ सात बजे जब रमन गैस एजेंसी औद्योगिक क्षेत्र फेज-दो के पास पहुंचे तो इतने में रामदरबार निवासी डैड हाथों में तलवार पकड़ी हुई थी, श्रीकांत जिसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था, अजय, अकुंश और दीपक उर्फ डिस्कवरी के साथ उसके 3/4 साथी जिन्होंने अपने-अपने हाथ में राड, डंडे और चाकू पकडे़ हुए थे, उनके पास से गुजर रहे एक लड़के बिरजेस पर हमला कर दिया। इतने में डैड और श्रीकांत ने उसके पिता सीटु राम के ऊपर तलवार और चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें अजय, अकुंश, दीपक ने भी उनके पिता और बिरजेश पर चाकू, रॉड और डंडो से वार किया।