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समय पर घर न देने वाले बिल्डरों का लाइसेंस हो रद

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) उन बिल्डरों डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 06:00 AM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 06:00 AM (IST)
समय पर घर न देने वाले बिल्डरों का लाइसेंस हो रद
समय पर घर न देने वाले बिल्डरों का लाइसेंस हो रद

जागरण संवाददाता, मोहाली : ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) उन बिल्डरों, डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जोकि समय पर लोगों को घरों व फ्लैट्स का पजेशन नहीं दे रहे। इसके लिए गमाडा की ओर से गठित की गई कमेटी बेहतर तरीके से काम करे। श्री आनंदपुर साहिब से संसद सदस्य मनीष तिवारी ने वीरवार को गमाडा अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए। तिवारी ने कहा कि ऐसे बिल्डरों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उनके लाइसेंस को रद किया जाए। जरूरत पड़ने पर डिफाल्टरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई जाए। सांसद ने कहा कि लोग अपनी पूरे जीवन की पूंजी घर खरीदने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर घरों की पजेशन नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो जिन मूलभूत सुविधाओं को देने का वायदा किया गया था वह नहीं दी जा रही। इसलिए जरूरी है कि ऐसे बिल्डरों व डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई हो। इन समस्याओं के निवारण की जरूरत तिवारी ने कहा कि रियल एस्टेट उद्योग देश में सबसे अधिक फलने-फूलने वाला उद्योग है। आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे बिल्डरों और डेवलपर्स की संख्या है, जो संभावित खरीदारों को आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन, कई मामलों में किए गए वादे पूरे नहीं होते हैं। प्रमोटरों/बिल्डरों के खिलाफ निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफलता के बारे में और बिजली, पानी की आपूर्ति आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के गैर-प्रावधान, सेवा में कमी, अनुचित सुविधाओं, छत के रिसाव, अनुचित जल निकासी के बारे में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त होती हैं। सिस्टम, अधूरी अग्नि सुरक्षा प्रणाली, बिजली की वायरिग की निम्न गुणवत्ता, अनुचित पानी के प्रावधान, व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करना आदि कुछ डेवलपर्स और खरीदारों के बीच संघर्ष के प्रमुख क्षेत्र हैं। जिनका निवारण करने की आवश्यकता है।

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