कोटखाई प्रकरण: हिमाचल के IG जहूर हैदर जैदी की जमानत पर CBI से जवाब तलब
कोटखाई मामले में जेल में बंद हिमाचल प्रदेश पुलिस के आइजी जहूर हैदर जैदी की जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआइ से जवाब तलब किया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोटखाई प्रकरण के दौरान हिरासत में मौत मामले में जेल में बंद हिमाचल प्रदेश पुलिस के आइजी जहूर हैदर जैदी की जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआइ से जवाब तलब किया है। सीबीआइ मामले में छह मार्च को अपना जवाब हाई कोर्ट में दायर करेगी।
जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की अदालत में सीबीआइ ने जवाब देने के लिए समय मांगा। इसके बाद सुनवाई छह मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। चंडीगढ़ स्थित सीबीआइ अदालत ने पिछले दिनों जैदी की जमानत रद कर दी थी और उन्हें हिरासत में ले लिया था। अभियोजन पक्ष की गवाह को प्रभावित करने के आरोप लगने पर सीबीआइ अदालत ने जैदी की जमानत रद कर दी थी। जैदी ने इस फैसले को गलत बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
यह है मामला
हिमाचल प्रदेश के गुडिय़ा सामूहिक दुष्कर्म मामले में शिमला पुलिस की आइजी जैदी के नेतृत्व में गठित एसआइटी ने मामला गरमाने पर आनन-फानन में छह लोगों को हिरासत में लिया था। इसमें से एक सूरज की हिरासत में मौत हो गई थी। आरोप लगे थे कि पुलिस ने बेवजह छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस के टार्चर से हिरासत में सूरज की मौत हो गई। सूरज की मौत के मामले में हिमाचल पुलिस के कई अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे। जैदी को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।
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