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Kotakpura Firing Case: सुखबीर सिंह बादल के बाद अब पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मिली अंतरिम जमानत

कोटकपूरा में 2015 में हुए गोलीकांड मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के बाद अब पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी आईजी परमराज उमरानंगल और एसपी चरणजीत शर्मा को भी हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार से मामले स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली हैं।

By Jagran NewsEdited By: Nidhi VinodiyaPublished: Thu, 23 Mar 2023 09:17 PM (IST)Updated: Thu, 23 Mar 2023 09:17 PM (IST)
Kotakpura Firing Case: सुखबीर सिंह बादल के बाद अब पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मिली अंतरिम जमानत
सुखबीर सिंह बादल के बाद अब पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मिली अंतरिम जमानत

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो : कोटकपूरा में 2015 में हुए गोलीकांड मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के बाद अब पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, आईजी परमराज उमरानंगल और एसपी चरणजीत शर्मा को भी हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार से मामले स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली हैं।

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हाई कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत 

फरीदकोट की जिला अदालत से अग्रिम जमानत खारिज हो जाने के बाद इन सभी ने अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी। इस मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अतिरिक्त पांच अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपित बनाया गया था।


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