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खरड़ म्यूनिसिपल काउंसिल ने अंबिका ग्रुप का बिल्डिंग प्लान किया कैंसिल

लापरवाही सामने आने पर खरड़ म्यूनिसिपल काउंसिल ने बिल्डिंग प्लान कैंसिल कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Feb 2020 09:21 PM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2020 09:21 PM (IST)
खरड़ म्यूनिसिपल काउंसिल ने अंबिका ग्रुप का बिल्डिंग प्लान किया कैंसिल

जागरण संवाददाता, मोहाली : खरड़-लांडरां रोड पर अंबिका इंफ्रा वेंचर्स (एआइवी ग्रुप) सेक्टर-115 में धराशायी हुई तीन मंजिला बिल्डिंग मामले में बिल्डिंग मालिक की सीधे तौर पर लापरवाही सामने आने पर खरड़ म्यूनिसिपल काउंसिल ने बिल्डिंग प्लान कैंसिल कर दिया है। कारण बताते हुए ईओ संगीत कुमार ने बताया कि अंबिका ग्रुप के मालिक परवीन कुमार ने परमिशन से ज्यादा बेसमेंट खोदने व बिल्डिंग पर लगे एक टावर की परमिशन न होने के चलते प्लान कैंसिल किया है। परवीन की बिल्डिंग पर लगे दूसरे टावर की उसके पास परमिशन नहीं थी। जब तक पूरा मामला हल नहीं होता तब तक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। दोनों बिल्डिंग ज्यों की त्यों ही खड़ी रहेंगी। डीसी ने दिए हैं कार्रवाई के आदेश

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मामले में डीसी मोहाली गिरीश दयालन ने ईओ खरड़ व मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों से मीटिग की है। डीसी मोहाली गिरीश दयालन ने अधिकारियों से मोहाली जिले में चल रहे सभी बिल्डर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांगी गई है जिसे एक हफ्ते में सीएम ऑफिस भेजा जाना है। ईओ ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर को जारी किए आदेश

नगर काउंसिल के ईओ संगीत कुमार ने बिल्डर इंस्पेक्टर को डायरेक्शन जारी कर दी है कि खरड़  की हद में आने वाले सभी बिल्डर की इमारतों  पर लगे टावरों की जानकारी हासिल की जाए और पता किया जाए कि कितनी बिल्डिंगों पर लगे टावर वैध व अवैध  हैं और इनसे कितनी फीस नगर काउंसिल को पहुंच रही है। दूसरी तरफ हादसे के बाद नगर कौंसिल की एक टीम इस बात का सर्वे करेगी कि खरड़ नगर कौंसिल अधीन कितने ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जिन्होंने बेसमेंट की परमिशन ले रखी है और कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिना परमिशन के बेसमेंट के लिए खुदाई कर रहे हैं।  


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