Move to Jagran APP

थाना मकसूदां ग्रेनेड अटैक केस : आरोपित कश्मीरी युवकों की जमानत याचिका खारिज Chandigarh News

बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि एनआइए ने आमिर नजीर के खिलाफ अभी तक अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। वहीं एनआइए ने उक्त जमानत का विरोध किया।

By Vikas KumarEdited By: Published: Tue, 20 Aug 2019 10:46 AM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 10:46 AM (IST)
थाना मकसूदां ग्रेनेड अटैक केस : आरोपित कश्मीरी युवकों की जमानत याचिका खारिज Chandigarh News
थाना मकसूदां ग्रेनेड अटैक केस : आरोपित कश्मीरी युवकों की जमानत याचिका खारिज Chandigarh News

जागरण संवाददाता, मोहाली। जालंधर में पड़ते थाना मकसूदां में हुए ग्रेनेड हमले में नामजद तीन कश्मीरी युवकों फाजिल बशीर उर्फ पिंचू, शाहिद कयूम व आमिर मीर उर्फ नजीर मीर ने अपने वकील तरणवीर कौर हुंदल के जरिये एनआइए के विशेष जज एनएस गिल की अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी। इस याचिका पर बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि एनआइए ने आमिर नजीर के खिलाफ अभी तक अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। जबकि एनआइए ने उक्त जमानत का विरोध किया था।

अदालत ने एनआइए व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद तीनों कश्मीरी युवकों की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। उधर, जालंधर में हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद होने पर मामले में नामजद किए 4 कश्मीरी युवकों मोहम्मद इदरीश शाह, जाहिद गुलजार, सुहेल अहमद व युसूफ के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में चारों कश्मीरी युवकों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 31 अगस्त की तारीख निश्चित की है।

 

loksabha election banner

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.