थाना मकसूदां ग्रेनेड अटैक केस : आरोपित कश्मीरी युवकों की जमानत याचिका खारिज Chandigarh News
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि एनआइए ने आमिर नजीर के खिलाफ अभी तक अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। वहीं एनआइए ने उक्त जमानत का विरोध किया।
जागरण संवाददाता, मोहाली। जालंधर में पड़ते थाना मकसूदां में हुए ग्रेनेड हमले में नामजद तीन कश्मीरी युवकों फाजिल बशीर उर्फ पिंचू, शाहिद कयूम व आमिर मीर उर्फ नजीर मीर ने अपने वकील तरणवीर कौर हुंदल के जरिये एनआइए के विशेष जज एनएस गिल की अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी। इस याचिका पर बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि एनआइए ने आमिर नजीर के खिलाफ अभी तक अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। जबकि एनआइए ने उक्त जमानत का विरोध किया था।
अदालत ने एनआइए व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद तीनों कश्मीरी युवकों की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। उधर, जालंधर में हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद होने पर मामले में नामजद किए 4 कश्मीरी युवकों मोहम्मद इदरीश शाह, जाहिद गुलजार, सुहेल अहमद व युसूफ के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में चारों कश्मीरी युवकों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 31 अगस्त की तारीख निश्चित की है।
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