वकील के पेश न होने पर जसजीत सिंह बन्नी पर लगा चार हजार रुपये हर्जाना
सैलून में महिला से छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने सख्ती दिखाई है।
जासं, चंडीगढ़ : सैलून में महिला से छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने सख्ती दिखाई है। मामला पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवलजीत सिंह के बेटे जसजीत सिंह बन्नी से जुड़ा है। इस केस में बन्नी ही आरोपित हैं। अदालत ने कोर्ट में बन्नी के वकील के पेश न होने पर बन्नी पर चार हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपित मामले से जुड़े दोनों गवाहों को हर्जाने के तौर पर 4 हजार रुपये अदा करे। अब मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।
इसके केस से जुड़ी दोनों गवाह मामले की शिकायतकर्ता भी हैं। केस की पिछली सुनवाई पर खुद बन्नी भी अदालत में पेश नहीं हुए थे। बुधवार को अदालत ने मामले में पेश हुई दो गवाहों को बन्नी द्वारा दो-दो हजार रुपये अदा करने के लिए कहा। दरअसल इसी साल 20 सितंबर को पिछली सुनवाई पर बन्नी कोई जरूरी काम बता कर अदालत में पेश नहीं हुए थे, उस दिन दोनों गवाहों की आधी गवाही ही हो पाई थी। बुधवार को मामले में जब दोनों गवाह अपनी गवाही के लिए अदालत में पेश हुई तो बन्नी भी अदालत में पेश हुए। मगर इस बार बन्नी का वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। इस पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभिषेक फुटेला ने इसे गंभीर मामला बताया। साथ ही बन्नी द्वारा दोनों गवाहों को दो-दो हजार रुपये विटनेस कोस्ट देने के आदेश दिए। इसके बाद बन्नी ने अदालत में ही दोनों गवाहों को दो-दो हजार रुपये दिए। यह है मामला
11 नवंबर, 2018 को सैलून की मालिक ने शिकायत की थी कि जसजीत सिंह बन्नी उसके सैलून में आए, उस समय वह नशे में थे। उसी दौरान उन्होंने रिसेप्शनिस्ट के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने तब बन्नी के खिलाफ केस दर्ज किया था।