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इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले की जमानत याचिका खारिज

ार्मा ग्रुप की सदस्य को इंजेक्शन सप्लाई करने का झांसा देकर उससे लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित विशेष की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 11:40 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 11:40 PM (IST)
इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले की जमानत याचिका खारिज

जासं, चंडीगढ़ : फार्मा ग्रुप की सदस्य को इंजेक्शन सप्लाई करने का झांसा देकर उससे लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित विशेष की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी।

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आरोपित विशेष की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि गिरफ्तार किए जाने के बाद से लेकर अभी तक उसने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया है। जमानत दिए जाने के बाद वह केस से जुड़ी जांच और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। वहीं पुलिस की ओर से आरोपित की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह केस से जुड़ी जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि मनीमाजरा थाना पुलिस ने जून में इस मामले में केस दर्ज कर विशेष सहित कुल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

यह है मामला

मनीमाजरा थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के तहत शिकायतकर्ता गीता ने बताया था कि वह एक फार्मा ग्रुप की मेंबर है। इसमें दवाइयों से संबंधित जानकारियां सांझी की जाती हैं। इसी साल मई में उन्हें एक व्यक्ति की कॉल आई और एक इंजेक्शन की खरीदारी किए जाने से संबंधित बात की गई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें प्रत्येक इंजेक्शन का रेट बताया और बाद में दोनों के बीच 600 इंजेक्शन खरीदने को लेकर सौदा तय हो गया। निर्धारित डील के अनुसार गीता ने उनके द्वारा दिए गए विभिन्न अकाउंट नंबरों में करीब 23.75 लाख रुपये जमा करवा दिए थे। बाद में गीता को पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। मनीमाजरा थाना पुलिस ने गीता की शिकायत पर केस दर्ज किया और साइबर सेल की टीम की तरफ से केस की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने जुलाई में पल्लव और ब्रिज भूषण को गिरफ्तार किया और बाद उनका रिमांड हासिल किया। इसके बाद ही पुलिस ने केस में विशेष अग्रवाल और विशाल को गिरफ्तार किया था।


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