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होटल और रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के शौकिन जान लें नए नियम, बिल में सर्विस चार्ज को लेकर जारी हुई गाइडलान

सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में बहुत से लोग हैं जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ होटल और रेस्टोरेंट्स में लंच-डीनर करने जाते हैं। ऐसे में जो लोग नियमित तौर पर होटल व रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं उनके लिए यह काम की खबर हैं।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Fri, 27 May 2022 12:31 PM (IST)Updated: Fri, 27 May 2022 12:31 PM (IST)
रोक के बावजूद फूड चेन आपरेटर्स लोगों से सर्विस चार्ज वसूलते हैं।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में बहुत से लोग हैं जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ होटल और रेस्टोरेंट्स में लंच-डीनर करने जाते हैं। ऐसे में जो लोग नियमित तौर पर होटल व रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं उनके लिए यह काम की खबर हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में रेस्टोरेंट और होटल संचालकों द्वारा ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और यूटी को सूचित किया गया है। बता दें पूरे देश में चंडीगढ़ मात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों की सूची में शामिल हैं, जिसने  21 अप्रैल 2017 को होटल और रेस्टोरेंट्स संचालकों द्वारा सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाने का फैसला कर नोटिफिकेशन जारी की थी।

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चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वर्ष 2016 में भोजनालयों द्वारा सेवा शुल्क पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि भारत सरकार ने हाल ही में यह कदम उठाया है। इस संदर्भ में असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर रणधीर सिंह ने शहर के सभी होटल और रेस्टोरेंट और फूड चेन को सर्विस चार्ज न वसूलने को लेकर गाइडलाइंस जारी की है।

हेल्पलाइन नंबर और शिकायत सेल बनाने की मांग

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोक्टेक्शन काउंसिल के पूर्व मेंबर एडवोकेट अजय जग्गा ने कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी वीपी कावले को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस नई व्यवस्था के लिए हेल्पलाइन नंबर या फिर शिकायत सेल बनाया जाए। ताकि अगर किसी शख्स से होटल और रेस्टोरेंट्स संचालक सर्विस चार्ज वसूल करते हैं तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारी को की जा सके। उन्होंने मांग की है कि सर्विस चार्ज वसूलने वाले होटल, रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई के लिए बकायदा शिकायत सेल होना चाहिए। अजय जग्गा ने चिट्ठी में सर्विस चार्ज बैन करने के बाद अब फिर केंद्र सरकार ने इसे अवैध बताया है। साथ ही कहा है कि कोई भी रेस्टोरेंट होटल बिल में कोई अलग से चार्ज वसूल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को अपने यहां डिसप्ले भी करना होता है कि वह किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलते। बिल में कोई चार्ज वसूला नहीं जाता। कोई ऐसा करता है तो वह अपराध है। इसकी शिकायत कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से की जा सकती है।


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