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पंजाब पुलिस के होमगार्ड की सड़क हादसे में हुई थी मौत, अब इतना मिलेगा मुआवजा

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पंजाब पुलिस के होमगार्ड के परिवार को सड़क हादसे में मौत हो जाने के चलते 44.42 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 10:30 AM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 04:29 PM (IST)
पंजाब पुलिस के होमगार्ड की सड़क हादसे में हुई थी मौत, अब इतना मिलेगा मुआवजा
पंजाब पुलिस के होमगार्ड की सड़क हादसे में हुई थी मौत, अब इतना मिलेगा मुआवजा

चंडीगढ़, जेएनएन : मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पंजाब पुलिस के होमगार्ड के परिवार को सड़क हादसे में मौत हो जाने के चलते 44.42 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। मृतक की पहचान पंजाब के होमगार्ड 44 वर्षीय मंजीत सिंह के रूप में हुई थी। ट्रिब्यूनल ने आरोपित गाड़ी चालक और इंश्योरेंस कंपनी को आदेश जारी कर मृतक के परिवार को मुआवजा का भुगतान करने को कहा है।
मृतक जवान मंजीत सिंह के परिवार की ओर से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-166 के तहत ट्रिब्यूनल में 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की अपील की थी। मृतक मंजीत सिंह की पत्नी बलजिंदर कौर, बेटे देवेंद्र सिंह व गुरप्रीत सिंह , मृतक के पिता गुरमेल सिंह  की ओर से ट्रिब्यूनल में याचिका दी गई थी। परिजनों की ओर से ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के मुताबिक  27 नवंबर 2017 को दोपहर डेढ़ बजे मंजीत सिंह बैलगाड़ी को लेकर तोंगा बैरियर से मिल्क कालोनी धनास की ओर जा रहा था। जब वो लक्षमी मारबल मंडी ग्राउंड के पास पहुंचा, पीछे से तेज गति से आ रही एक गाड़ी चालक ने उसे टक्कर मार दी।

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गाड़ी मोहाली का संजय चला रहा था। जिससे मंजीत सिंह बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। उसके सिर समेत पूरे शरीर में गंभीर चोटें आईं। मंजीत सिंह को फौरन पीजीआई ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान मंजीत की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार चालक सजय के खिलाफ मामला दर्ज किया था। परिजनों ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की, उसमें परिजनों ने बताया था कि मृतक मंजीत की प्रतिमाह सैलरी 32 हजार रुपये थी। इसके अलावा वह डेयरी फारमिंग के जरिए प्रति माह 10 हजार रुपए कमा रहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने  पीडि़त परिवार को 44.42 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की।


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