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सामूहिक दुष्कर्म मामले में हिरासती मौत पर हिमाचल के IG जैदी को राहत नहीं, जमानत याचिका फिर खारिज

कोटखाई सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़े सूरज की हिरासती मौत के मामले में पूर्व आइजी जहुर हैदर जैदी को अंतरिम जमानत नहीं मिली।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 01 Sep 2020 05:12 PM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2020 05:12 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म मामले में हिरासती मौत पर हिमाचल के IG जैदी को राहत नहीं, जमानत याचिका फिर खारिज
सामूहिक दुष्कर्म मामले में हिरासती मौत पर हिमाचल के IG जैदी को राहत नहीं, जमानत याचिका फिर खारिज

जेएनएन, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में एक छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़े सूरज की हिरासत में हुई हत्या के आरोपित पूर्व आइजी जहुर हैदर जैदी द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग को हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। इससे पहले जैदी ने जेल में कोरोना संक्रमण के डर से अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने जुलाई माह में ही खारिज कर दिया था।

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जैदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चंडीगढ़ सीबीआइ कोर्ट के उस फैसले को रद किए जाने की हाई कोर्ट से मांग की थी, जिसके तहत सीबीआइ कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत रद कर दी थी। यह याचिका फरवरी में दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांग था।

इसी दौरान कोरोना संक्रमण के चलते हाई कोर्ट में कामकाज बंद हो गया तो जैदी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कहा कि एक तो वह पहले ही हाइपरटेंशन और डिसलिपिडेमिया का मरीज है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। साथ ही उसे डर है कि वह जेल में कोरोना से संक्रमित हो सकता है। इस अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने जैदी की मुख्य याचिका भी खारिज कर दी है।

यह केस अब चंडीगढ़ की सीबीआइ कोर्ट में चल रहा है। पहले पूर्व आइजी जैदी को सीबीआइ कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी हुई थी। सीबीआइ ने पूर्व आइजी जैदी की अंतरिम जमानत खारिज किए जाने तथा गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। 24 जनवरी को सीबीआइ कोर्ट ने जैदी की दी हुई अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी। सीबीआइ कोर्ट के इसी फैसले को अब आइजी जैदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रद किए जाने की मांग की थी।

तीन साल पुराना है यह मामला

चार जुलाई 2017 को कोटखाई के एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के एक आरोपी स्थानीय युवक सूरज की कोटखाई थाने में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सीबीआइ जांच में सामने आया कि पुलिस के टॉर्चर से ही सूरज की मौत हुई थी। मामले में सीबीआइ ने आइजी जहुर हैदर जैदी सहित कुल नौ लोगों को आरोपित बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की अब चंडीगढ़ की सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 


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