मोहाली डंपिग ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने नवीनतम आदेश में राज्य सरकार को मोहाली डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट किए जाने के मामले में नौ दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, मोहाली : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने नवीनतम आदेश में राज्य सरकार को मोहाली डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट किए जाने के मामले में नौ दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाल ही में हुई सुनवाई में यह आदेश जारी किया गया।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश दया चौधरी व न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने हाल ही में एक मई 2012 को पंजाब सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव, स्थानीय प्रशासन विभाग सुरेश कुमार द्वारा हलफनामे में दिए गए बयान के मद्देनजर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हलफनामे में कहा गया था कि डेराबस्सी के पास समगौली गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरा करने में 16 माह लगेंगे। आरडब्ल्यूएस ने दोहराई डंपिंग यार्ड शिफ्ट करने की मांग
इस मामले में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (पीएसआइईसी) हाउसिग कांप्लेक्स, रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी (आरडब्ल्यूएस) मोहाली ने सेक्टर -74 औद्योगिक क्षेत्र से गारबेज यार्ड को स्थानांतरित करने की मांग दोहराई है। जैसा कि राज्य सरकार ने पहले आश्वासन दिया था। सोसायटी की ओर से उच्च न्यायालय में एडवोकेट सतवंत सिंह रंगी केस लड़ रहे हैं।
आरडब्ल्यूएस के पूर्व अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह ने कहा, 'हमने 19 अप्रैल 2006 को अदालत में यह मुद्दा उठाया था, लेकिन बात नहीं बनी। डंपिंग यार्ड अभी भी मोहाली के सेंटर में मौजूद हैं, जिससे आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है जोकि दुर्गंध, मच्छर-मक्खियों और खतरनाक चिकित्सा अपशिष्ट रहवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं।' औद्योगिक एरिया में स्थित है डंपिंग यार्ड के साथ
डंपिंग यार्ड सेक्टर-74 में औद्योगिक क्षेत्र व आइटी क्षेत्र केंद्र में स्थित है। इसके एक ओर आवासीय सेक्टर-91 है तो दूसरी तरफ चप्पड़चिड़ी स्मारक है। पंजाब सरकार इस स्थान को क्वार्क, टेलीपरफॉर्मेंस और सैकड़ों स्टार्टअप्स के साथ आइटी सेटअप का एक स्टार आकर्षण होने का दावा कर रही है और इस कचरा यार्ड से सटे भवनों में अनेक आइटी कंपनियां कार्यरत हैं।