प्रशासन ने नहीं दिया पार्किंग प्लान, HC ने कहा- जिम्मेदार अधिकारी को क्यों न निलंबित कर दिया जाए Chandigarh News
हाई कोर्ट प्रशासन को चार सप्ताह में म्यूजियम के सामने मल्टी स्टोरी पार्किंग बारे प्लान जमा करवाने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 15 जनवरी तक स्थगित कर दी।
चंडीगढ़, जेएनएन। हाई कोर्ट म्यूजियम के सामने की ग्रीन बेल्ट, जहां कच्ची पार्किंग बनाई गई है। इस मामले में शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासन को हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पार्किंग प्लान कोर्ट में पेश नहीं किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्लान पेश न करने पर हाई कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए चीफ आर्किटेक्ट को दोपहर बाद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। चीफ आर्किटेक्ट जैसे ही पेश हुए हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए पूछा प्लान जमा करवाने में देरी क्यों हो रही है। इस देरी के लिए दोषी अधिकारी को क्यों न सस्पेंड कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा चंडीगढ़ में घरों के बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी होती है फिर भी यह पार्किंग तो सभी के लिए होगी।
सुनवाई के दौरान चीफ आर्किटेक्ट ने कहा कि सर्वे का काम जारी है, इस पर बेंच ने कहा सर्वे पर सर्वे, शहर में सालों से केवल सर्वे ही चल रहा है। बेंच ने म्यूजियम के सामने की ग्रीन बेल्ट बाबत वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देने को यूनेस्को को प्रस्ताव भेजे जाने पर पूछा कि इस ग्रीन बेल्ट को कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा सकता है, इसमें ऐसा क्या है। हाई कोर्ट प्रशासन को चार सप्ताह में म्यूजियम के सामने मल्टी स्टोरी पार्किंग बारे प्लान जमा करवाने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 15 जनवरी तक स्थगित कर दी।
यह है मामला
गौरतलब है कि हाई कोर्ट में पार्किंग और वकीलों के चैंबर्स की समस्या को लेकर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने म्यूजियम के सामने की जगह पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाए जाने की जो मांग की थी, उस पर चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कर दिया था कि यह जगह ग्रीन बेल्ट है और इसे ग्रीन बेल्ट घोषित कर चंडीगढ़ प्रशासन यूनेस्को को प्रस्ताव भेज चुकी है।
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