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मानहानि मामले में भज्जी को हाई कोर्ट का सम्मन, आवास पर चस्पा किया नोटिस

क्रिकेटर हरभजन सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सम्मन जारी किया है। सम्मन उनके आवास पर चस्पा कर दिया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 04 May 2018 01:03 PM (IST)Updated: Sat, 05 May 2018 05:32 PM (IST)
मानहानि मामले में भज्जी को हाई कोर्ट का सम्मन, आवास पर चस्पा किया नोटिस

जालंधर [सुरजीत सिंह सैनी]। जेट एयरवेज के पूर्व पायलट बर्नड केन हॉसलिन द्वारा दायर मानहानि मामले में क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट ने उन्हें उनके चंडीगढ़ व जालंधर के पते पर सम्मन जारी किया है। चंडीगढ़ सेक्टर नौ स्थित भज्जी की कोठी खाली होने पर सम्मन गेट पर चस्पा कर दिया गया है।

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नोटिस में हरभजन सिंह और दो अन्य को 12 जून, 2018 को कोर्ट में पेश होकर अपन पक्ष रखने को कहा है। यह भी कहा गया है कि अगर निर्धारित तारीख पर हरभजन व अन्य या उनका वकील अदालत में पेश होकर अपना पक्ष नहीं रखते तो कोर्ट तीनों के खिलाफ एकतरफा फैसला सुना सकती है।

उल्लेखनीय है कि जेट एयरवेज के पूर्व पायलट बर्नड केन हॉसलिन  ने 13 दिसंबर, 2017 को बांबे हाईकोर्ट में क्रिकेटर हरभजन सिंह पर 15 मिलियन यूएस डॉलर का मानहानि दावा किया था। साथ ही देरी के लिए दावे की रकम पर अठारह प्रतिशत ब्याज देने की गुजारिश भी की है। याचिका में कैप्टन बर्नड केन हॉसलिन ने कहा है कि हरभजन सिंह व अन्य ने सोशल मीडिया पर उस पर नस्लीय टिप्पणियां करने के जो आरोप लगाए थे उससे उनके करियर पर असर पड़ा है और उनकी मानहानि हुई है।

पूर्व पायलट ने कोर्ट से अपील की है कि जब तक अदालत में मामला है हरभजन व अन्यों को आदेश दिए जाएं कि वे हर महीने 5670 यूएस डॉलर अदालत में जमा कराएं और अदालत में ही यह राशि उन्हें दी जाए।

नोटिस के अनुसार अदालत से अपील की है कि हरभजन सिंह व अन्य को आदेश दिए जाएं कि वह सोशल मीडिया पर कंमेट्स व टवीट्स करना तुरंत बंद करे और जो पूर्व में किए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाएं। साथ ही हरभजन व अन्य तुरंत प्रभाव से बिना किसी शर्त के सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगे और इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी करें।

यह था मामला

क्रिकेटर हरभजन सिंह व उनके दो साथियों ने पिछले साल अप्रैल में आरोप लगाया था कि चंडीगढ़ से मुंबई की यात्रा करते समय जेट एयरवेज में कैप्टन बर्नड केन हॉसलिन ने उनके साथ यात्रा कर रही महिला के साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यही नहीं उन पर नस्लीय टिप्पणी भी की। हरभजन सिंह ने अपने साथ हुए इस बर्ताव को सोशल मीडिया पर भी डाला था।

इसके बाद एयरलाइंस में पायलट कैप्टन बर्नड केन हॉसलिन को अप्रैल 2017 में नौकरी से निकाल दिया गया था। पायलट का कहना था कि वह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नियमों के अनुसार प्लेन के भीतर व्हीलचेयर अलाउड नहीं है।

इससे विमान में यात्रियों को दिक्कत हो रही थी। पायलट को इस मामले में बाद में क्लीन चिट दे दी गई थी। पूर्व पायलट बर्नड केन हॉसलिन के अनुसार उन्हें एविएशन इंडस्ट्री में 30 साल का अनुभव है। वह 14500 घंटे उड़ान का अनुभव रखते हैं। हरभजन सिंह के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट के कारण उनके  सम्मान को ठेस पहुंची है।

हॉसलिन पर लगे आरोप गलत थे: अधिवक्ता

इस केस की पैरवी कर रही लीगल एजेंसी के सदस्य अधिवक्ता समित शुक्ला ने दैनिक जागरण से मुंबई से फोन पर बात करते हुए बताया कि बर्नड केन हॉसलिन पर लगाए गए आरोप गलत थे। इस मामले में भेजे गए नोटिस को जालंधर स्थित हरभजन सिंह के आवास पर रिसीव कर लिया गया है। वहीं चंडीगढ़ आवास पर नोटिस रिसीव न होने के कारण कोर्ट  के आदेश पर उनके आवास के बाहर चस्पा कर दिया गया है।

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