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बिना हेलमेट पहने न निकलिए चंडीगढ़ की सड़कों पर, आज से काटे जा रहे चालान

ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार सुबह से बिना हेलमेट टू व्हीलर ड्राइव करने वाली महिलाओं के चालान करने की घोषणा कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Sep 2018 12:28 PM (IST)Updated: Wed, 05 Sep 2018 12:28 PM (IST)
बिना हेलमेट पहने न निकलिए चंडीगढ़ की सड़कों पर, आज से काटे जा रहे चालान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शहर में टू व्हीलर पर महिलाओं के लिए अब हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार सुबह से बिना हेलमेट टू व्हीलर ड्राइव करने वाली महिलाओं के चालान करने की घोषणा कर दी है। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने महिलाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसके बाद ट्रैफिक एसएसपी शशांक आनंद ने पहले महिलाओं को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने का अलग-अलग तरीके से अभियान चलाया। चालान काटने से पहले लगातार 28 दिन तक ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कोने-कोने पर अलग-अलग माध्यम से महिलाओं को हेलमेट के प्रति अवेयर किया। हालांकि इसके बावजूद अभी तक महिलाएं और लड़किया टू व्हीलर पर बिना हेलमेट चलती नजर आ रही हैं। साथ ही दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इसको लेकर 6 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। जिसमें मोटर व्हीकल रूल्स 1990 में अमेंडमेंट किया गया। इसका मतलब ये है कि जो छूट पहले महिलाओं को हेलमेट पहनने से दी गई थी, वह खत्म कर दी है। सिर्फ उन महिलाओं को छूट रहेगी, जो पगड़ी पहनती हैं। क्योंकि मोटर व्हीकल रूल्स में वूमेन की जगह सिख वूमेन वीयरिंग टर्बन शब्द डाला गया है।

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पीछे बैठने वाली महिला को भी पहनना होगा हेलमेट

टू व्हीलर चलाने के साथ पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। हेलमेट नही पहनने पर ट्रैफिक पुलिस इसका भी चालान करेंगी। टू व्हीलर पर 3 साल में हुई 26 महिलाओं की मौत

2015 में 34 एक्सीडेंट 14 की मौत 25 जख्मी

2016 में 30 एक्सीडेंट 5 की मौत 32 जख्मी

2017 में 29 एक्सीडेंट 7 की मौत 28 जख्मी पहली व दूसरी बार चालान में फाइन 300-300, तीसरी बार में 1000 हजार

हेलमेट नहीं पहने पर पहली बार में चालान के 300 रुपये व दूसरी बार में चालान के 300 रुपये फाइन होंगे। जबकि 3 महीने में तीसरी बार चालान कटने पर 1000 रुपये फाइन और लाइसेंस भी रद हो सकता है। स्ट्रिप नहीं बंधी, हेलमेट आइएसआइ मार्का नहीं होने पर भी चालान

ट्रैफिक नियमों के आपका हेलमेट आइएसआइ मार्का होना चाहिए। इसके अलावा ड्राइव के समय उसकी स्ट्रिप भी बंधी होनी चाहिए। इन नियमों की पालना नहीं होने पर भी ट्रैफिक पुलिस चालान करेगी। 6 लाख महिलाएं हैं शहर में

2011 की जनगणना अनुसार

कुल जनसंख्या- 10 लाख 54 हजार

मेल - 5 लाख 80 हजार

फीमेल- 4 लाख 74 हजार

सात सालों में जनसंख्या काफी बढ़ी है। --

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा महिलाओं को टू व्हीलर ड्राइव के समय हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसके बाद से शहर में काफी समय से हेलमेट के प्रति महिलाओं और युवतियों को जागरूक करने के साथ ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट बांटकर उसके फायदे भी समझाएं। बुधवार यानी 5 सितंबर से शहर में बिना हेलमेट टू व्हीलर ड्राइव करने वाली महिलाओं और युवतियों का चालान किया जाएगा।

-शशांक आनंद, एसएसपी, ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी


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