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स्वास्थ्य विभाग ने की 220 दुकानों में छापेमारी

स्वास्थ्य विभाग जिले में बड़े स्तर पर तंबाकू रोकथाम के तहत कार्रवाई कर रहा है। टीम ने लगभग 220 दुकानों व रेहड़ी-फड़ी वालों पर छापेमारी की है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 11:06 PM (IST)Updated: Thu, 19 May 2022 11:06 PM (IST)
स्वास्थ्य विभाग ने की 220 दुकानों में छापेमारी
स्वास्थ्य विभाग ने की 220 दुकानों में छापेमारी

जागरण संवाददाता, मोहाली : स्वास्थ्य विभाग जिले में बड़े स्तर पर तंबाकू रोकथाम के तहत कार्रवाई कर रहा है। टीम ने लगभग 220 दुकानों व रेहड़ी-फड़ी वालों पर छापेमारी की है। इस दौरान कानून का उल्लंघन कर तंबाकू पदार्थ बेचने वाले 100 दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। तंबाकू रोकथाम विग की नौ टीमों ने मोहाली शहर, डेराबस्सी, घडुंआ, बूथगढ़, कुराली, खरड़, लालडू, ढकौली व बनूड़ में 10 दिनों से दुकानों व रेहड़ी-फड़ी वालों का औचक निरीक्षण किया। सेहत विभाग ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 18 हजार का जुर्माना वसूल किया है। सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करने के आरोप में आठ चालान किए गए हैं।

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कई दुकानों पर विदेशी सिगरेट के पैकेट बरामद

सिविल सर्जन डा. आदर्शपाल कौर व तंबाकू रोकथाम विग के जिला नोडल अफसर डा. नवदीप सिंह ने कहा कि सिगरेट व अन्य तंबाकू पदार्थ रोकथाम कानून 2003 (कोटपा) की टीमों ने करियाना और कंफेक्शनरी की दुकानों में जांच की और उल्लंघन करने वालों के चालान काटकर मौके पर जुर्माना वसूल किया गया है। कुछ जगह चेतावनी रहित इंपोर्टेड सिगरेट, खुशबूदार तंबाकू पदार्थ व खुली सिगरेट बेची जा रही थी। कई दुकानों पर विदेश की सिगरेट के पैकेट बरामद किए गए, जिन पर कोई भी चेतावनी चिन्ह नहीं था।

चालान व जुर्माना के साथ लोगों को किया जा रहा जागरूक

स्वास्थ्य विभाग जहां लगातार चालान और जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है। वहीं, साथ-साथ लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान व तंबाकू विरोधी कानून के बारे में भी जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच का मंतव्य दुकानदारों को परेशान करना नहीं, बल्कि उनको बताना है कि कोटपा कानून का पालन करते तंबाकू पदार्थ बेचे जाएं।

स्कूल अधिकारियों से अपील

सेहत विभाग ने स्कूल अधिकारियों से अपील की है कि स्कूल की बाहरी दीवार पर 100 गज के घेरे में तंबाकू बेचने वाली दुकान है, तो तुरंत सेहत विभाग को सूचित किया जाए। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जहां कहीं भी तंबाकू रोकथाम कानून का उल्लंघन कर तंबाकू पदार्थ बेचे जा रहे हैं, तो उसे विभाग को सूचित किया जाए ताकि बनती कार्रवाई की जा सके।


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