अभिनेत्री रवीना टंडन, फराह खान और भारती काे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, कार्रवाई पर लगी रोक
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन कोरियोग्राफर फराह खान व हास्य अदाकारा भारती सिंह को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपों में बड़ी राहत दी है।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, कोरियोग्राफर फराह खान व हास्य अदाकारा भारती सिंह को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपों में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस सुदीप आहलूवालिया ने पंजाब सरकार को 25 मार्च काे नोटिस जारी कर जवाब मांगते हुए तीनों के खिलाफ पुलिस की बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
क्या है मामला
गाैरतलब है कि रूपनगर के रहने वाले चरन मसीह और फिरोजपुर के रहने वाले विजय की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। दोनों की एफआइआर खारिज किए जाने की मांग को लेकर याचिका में कहा गया कि गलत तरीके से यह एफआइआर दर्ज कराई गई है अाैर शिकायत भी आधारहीन है। ऐसे में इसे खारिज किया जाना चाहिए।
तीनों की तरफ से इस मामले काे लेकर खेद जताते हुए माफी मांगी जा चुकी है। ऐसे में शिकायत पर आगे कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। याचिका में मांग की गई कि एफआइआर खारिज की जाए और पंजाब पुलिस की जांच पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई कड़ी कार्रवाई न करने के निर्देश देते हुए 25 मार्च के लिए अगली सुनवाई तय की है।
रवीना ने ट्वीट कर मांग ली थी माफी
इस घटना के बाद इन तीनों के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि बाद में फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्वीट कर इसके लिए माफी मांगी थी और कहा था कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इसी FIR के खिलाफ अब तीनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।