'हवारा को पंजाब भेजा तो चुनाव पर पड़ेगा असर', IB की चेतावनी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टाली जेल ट्रांसफर की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी जगतार सिंह हवारा की तिहाड़ से पंजाब जेल स्थानांतरण की याचिका फरवरी 2027 तक टाल दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने हवारा के पंजाब की जेल में स्थानातंरण पर सुनवाई टाली।
HighLights
हवारा की याचिका पर सुनवाई फरवरी 2027 तक टली
आईबी ने पंजाब चुनावों पर असर की चिंता जताई
सुप्रीम कोर्ट ने हवारा को उच्च जोखिम वाला माना
पीटीआई, नई दिल्ली/चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर सुनवाई फरवरी, 2027 तक टाल दी। हवारा ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरण की मांग की है।
अदालत ने इस मामले में खुफिया ब्यूरो (आईबी) की उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई है और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव पर संभावित असर का उल्लेख किया गया है।
खुफिया ब्यूरो (आईबी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी जगतार सिंह हवारा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित करने से आगामी विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर पड़ेगा। आईबी ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि हवारा उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आता है और उसे पंजाब स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर से कहा कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट बेहद प्रतिकूल है। इस पर मुरलीधर ने कहा, 'अगर चुनाव चिंता का विषय है, तो इस मामले पर तीन महीने बाद सुनवाई की जा सकती है।' शीर्ष अदालत ने मामले को अगले साल फरवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को हवारा की उस याचिका पर आईबी से राय लेने का निर्देश दिया था, जिसमें उसने तिहाड़ से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है। बब्बर खालसा का आतंकवादी हवारा अगस्त 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
स्थानांतरण से फरार होने की आशंका
दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि हवारा जेल से फरार होने की घटना में शामिल था और हत्या के मामले में उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदला गया था। स्थानांतरण से उसके फरार होने की आशंका बढ़ सकती है।
उन्होंने उच्च जोखिम वाले कैदियों के स्थानांतरण पर गृह मंत्रालय की एक सलाह का हवाला दिया। उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का भी उल्लेख किया और कहा कि हवारा को स्थानांतरित करने से राज्य की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। चंडीगढ़ की जेल में सुरंग खोदने में हवारा को दोषी ठहराया गया है।
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