हरियाणा में 40+ उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को तबादला नीति में मिलेंगे 10 एक्स्ट्रा अंक, HC में बोली सरकार
हरियाणा सरकार ने 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को तबादला नीति में 10 अतिरिक्त अंक देने का ...और पढ़ें

HighLights
40 वर्ष से अधिक अविवाहित शिक्षिकाओं को लाभ
तबादला नीति में 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे
हाईकोर्ट में चुनौती के बाद सरकार का फैसला
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। हरियाणा में 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं के लिए अच्छी खबर आई है। जी हां, हरियाणा में अनमैरिड टीचरों को अब तबादले में 10 अतिरिक्त अंकों का लाभ मिलेगा।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शिक्षक तबादला नीति-2026 को चुनौती दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने यह राहत देने का निर्णय लिया है।
40 की उम्र से अधिक शिक्षिकाओं को मिलेगा लाभ
सरकार ने अदालत को बताया कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को विधवा, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षिकाओं की तरह यह लाभ दिया जाएगा।
इसके लिए तबादला नीति में संशोधन किया जाएगा, ताकि पात्र शिक्षिकाओं को इसकी जानकारी मिल सके और वे लाभ के लिए दावा कर सकें।
सूर्या मौदिगल ने की थी याचिका दायर
हरियाणा की पीजीटी शिक्षिका सूर्या मौदगिल सहित अन्य शिक्षकों ने शिक्षक तबादला नीति-2026 को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को तबादले के लिए 10 अतिरिक्त अंक देने का प्रविधान नहीं किया गया, जबकि विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं और एकल अभिभावकों को यह लाभ दिया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं ने नीति में इस अंतर को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि अविवाहित शिक्षिकाओं को केवल इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि समान सुविधा अविवाहित पुरुष शिक्षकों को नहीं दी गई है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि सरकार ने 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित शिक्षिकाओं को भी अतिरिक्त अंकों का लाभ देने का निर्णय लिया है।
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