पंचायत चुनावः नामांकन रद होने के मामले में दिए आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची सरकार
पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर दिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को पंजाब सरकार भी हाई कोर्ट पहुंच गई है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के पंचायती चुनावों में नामांकन रद होने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची सवा सौ से अधिक याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने चुनाव अधिकारियों को फिर से उनकी शिकायत पर विचार करने को कहा था। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद बुधवार को पंजाब सरकार भी हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने सरकार की याचिका पर कल सुनवाई करेगा।
हाई कोर्ट में दायर अर्जी में पंजाब सरकार ने अदालत के आदेशों में संशोधन की मांग करते हुए कहा है कि पंचायती चुनावों की प्रक्रिया के लगभग सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे में प्रक्रिया में फेरबदल करना अब मुश्किल है। पंजाब सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि लगभग 12000 उम्मीदवारों के नामांकन रद किए गए हैं। ऐसे में अगर सभी मामलों पर पुनर्विचार की याचिका आती है तो चुनाव करवाना मुश्किल हो जाएगा।
दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सोमवार को सुनाए गए आदेशों के बाद भी नामांकन रद होने के खिलाफ उम्मीदवारों का हाई कोर्ट पहुंचना आज भी जारी रहा। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सोमवार के आदेश लागू होने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार की अर्जी पर कल सुनवाई होगी।
बता दें, सोमवार रात को हाई कोर्ट ने सवा सौ से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा था कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद किए गए हैं उनको चुनाव अधिकारी फिर से सुनें। उनकी शिकायत पर विचार करें। इसके लिए कोर्ट ने 48 घंटे का वक्त दिया था। उम्मीदवारों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने जानबूझ कर उनके नामांकन पत्र रद करवाए हैं।