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ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह को मिली जमानत

्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह को सीबीआइ की स्पेशल अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 08:15 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 08:15 PM (IST)
ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह को मिली जमानत
ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह को सीबीआइ की स्पेशल अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई। हालांकि सीबीआइ ने जमानत याचिका का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरनाम सिंह को जमानत दे दी। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर गुरनाम सिंह को पहले ही कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

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गुरनाम सिंह के वकील की ओर से दलील दी गई कि वह सीबीआइ की जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा वह केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। गुरनाम सिंह पर करोड़ों रुपये के फ्रॉड में आरोपित के खिलाफ कार्रवाई न करने की एवज में ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं इस मामले में एक और आरोपित विनोद कुमार गुप्ता को भी अक्टूबर में जमानत मिली थी। उस पर भी इस साजिश में शमिल होने का आरोप है। उसने रिश्वत की रकम गुरनाम की मां के अकाउंट में ट्रांसफर की थी।

केस के मुताबिक हेल्थ बायोटेक कंपनी की सीनियर मैनेजर दिशा गुप्ता के खिलाफ 19 फरवरी 2015 को सेक्टर-34 थाने में एफआइआर दर्ज हुई थी। दिशा पर आरोप थे कि उन्होंने कंपनी के एक करोड़ 10 लाख रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। एफआइआर के बाद पुलिस ने केस को ईडी को भी भेज दिया था। तब केस की जांच गुरनाम सिंह के पास पहुंची। उन्होंने दिशा गुप्ता और उनके अभिभावकों को बुलाया और उनसे केस को सेटल करने के नाम पर ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगी। दिशा के पिता ने फिर गुरनाम के खिलाफ सीबीआइ को शिकायत दी। गुरनाम पर ये एफआइआर कंपनी के डायरेक्टर गौरव चावला की शिकायत पर हुई थी।


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