चंडीगढ़ में पुलिस की सख्ती... पहली बार वीकेंड कर्फ्यू में न कोई गिरफ्तारी, न कटा मास्क का चालान
चंडीगढ़ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों का पूरी तरह से पालन करवाने की पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी है। इसलिए शहर में हर गली चौहारे पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है।
चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों का पूरी तरह से पालन करवाने की पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी है। इसलिए शहर में हर गली चौहारे पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। नियमों का उल्लंघन करने और बेवजह घर से निकलने वालों का यूटी पुलिस अच्छा सबक सिखा रही है। इसी का ही नतीजा है कि पहली बार वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन रविवार को मास्क का एक भी चालान नहीं हुआ। न ही बेवजह घर से बाहर निकलने पर किसी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अलग-अगल एरिया से पुलिस ने कुल 111 चालान किया हैं। जिसमें शारीरिक दूरी और सार्वजनिक स्थान पर थूकने के चालान शामिल हैं।
वहीं, शनिवार को पुलिस ने 196 लोगों को राउंडअप कर 108 लोगों के चालान काटे थे। जबकि एक व्यक्ति को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर 19 वाहन चालक के चालान करने के साथ दो गाड़ियां जब्त की थी। पुलिस ने अलग-अलग एरिया में बेवजह बाहर निकलने पर 196 लोगों को राउंडअप कर वेरिफाई करने के बाद छोड़ा था।
शनिवार को कार्रवाई
राउंडअप लोग - 196
गिरफ्तार लोग - 01
वाहन के चालान - 19
गाड़ी जब्त - 02
मास्क के चालान - 02
शारीरिक दूरी के चालान - 82
सार्वजनिक स्थान पर थूकने के चालान - 24
रविवार को कार्रवाई
शारीरिक दूरी पर चालान - 64
सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों के चालान - 47
न राउंडअप, न गिरफ्तारी
इन नियमों को जानना बेहद जरूरी
लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, इमरजेंसी, नगर निगम स्टाफ, एग्यूक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्रीडिटेटिड मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगी गवर्नमेंट मशीनरी को आईडेंटिटी कार्ड दिखाने पर ही आवाजाही की मंजूरी होगी। हॉस्पिटल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुल सकते हैं। गर्भवति महिलाओं और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी।
शॉप केवल होम डिलिवरी के लिए खुलेंगी
आवश्यक सामान से जुड़ी शॉप और वेंडर जो दूध, ग्रॉशरी, फल-सब्जी, डेयरी एंड मिल्क बूथ, मीट एंड फिश, बेकरी को मंजूरी रहेगी। लेकिन यह केवल दो बजे तक होम डिलिवरी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति खुद घरों से बाहर निकलकर सामान लेने नहीं जा सकता। रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, होटल फूड ज्वाइंट, मॉल में बने फूड ज्वाइंट होम डिलिवरी के लिए रात 9 बजे तक खुल सकते हैं। होम डिलिवरी स्टाफ को होटल-रेस्टोरेंट द्वारा जारी आइडी कार्ड के आधार पर ही जाने की मंजूरी रहेगी।