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सेक्टर-25 रैली ग्राउंड में ही कर सकेंगे प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शहर में करेक्टिंग फ्लूड की सेल और प्रोडक्शन पूरी तरह से अवैध

By JagranEdited By: Published: Thu, 10 Aug 2017 03:00 AM (IST)Updated: Thu, 10 Aug 2017 03:00 AM (IST)
सेक्टर-25 रैली ग्राउंड में ही कर सकेंगे प्रदर्शन
सेक्टर-25 रैली ग्राउंड में ही कर सकेंगे प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : शहर में करेक्टिंग फ्लूड की सेल और प्रोडक्शन पूरी तरह से अवैध है। केमिकल कंपोजिशन युक्त थिनर और नेल पॉलिश रिमूवर भी इसमें शामिल है। सेक्शन-144 सीआरपीसी के तहत यह आदेश डीसी कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजीत बालाजी जोशी ने जारी किए हैं। 16 अगस्त से 14 अक्तूबर तक 60 दिन यह आदेश लागू रहेंगे। इसके अलावा शहर में कहीं भी अपनी मर्जी से धरना-प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। सेक्टर-25 रैली ग्राउंड में ही किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। सेक्शन-144 सीआरपीसी के तहत यह आदेश 20 अगस्त से 18 अक्तूबर तक जारी किए गए हैं। अक्सर लोग सड़क किनारे, राउंड अबाउट पर या किसी भी पार्क में धरना-प्रदर्शन करने लगते हैं। जिस कारण ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। डीसी जोशी ने कहा कि आदेशों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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