पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में गुरु पर्व पर तीन घंटे ही मिलेगी पटाखे चलाने की छूट
हाई कोर्ट ने गुरु पर्व पर तीन घंटे पटाखे चलाने की छूट दी है। दीपावली पर भी तीन घंटे पटाखे चलाने की छूट दी गई थी।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दीपावली की तर्ज पर गुरु पर्व पर पटाखे चलाने के लिए तीन घंटे की छूट दी है। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में लोग उस दिन सायं 6:30 से रात 9:30 तक ही पटाखे चला सकेंगे। लाइसेंस व अन्य शर्ते पूर्व आदेश की तरह ही जारी रहेंगी।
बता दें, इससे पूर्व पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 13 अक्टूबर को आदेश जारी कर 26 अक्टूबर तक पटाखों पर बैन लगाया था। साथ ही कहा था कि पटाखों की बिक्री के लिए केवल 20 प्रतिशत ही लाइसेंस जारी किए जाएं। इन आदेशों को चुनौती देते हुए अमृतसर के पटाखा विक्रेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह मामला डिवीजन बेंच की जगह सिंगल बेंच के पास पहुंच गया।
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