दिवाली और गुरु पर्व पर केवल रात आठ से 10 बजे के बीच ही चला सकेंगे पटाखे
आठ से लेकर 10 बजे के बीच इन दो घंटों में पटाखे चलाए जाने का आदेश दिया है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पटाखे चलाए पर हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को जारी रखते हुए इस बार भी दिवाली और गुरु पर्व पर शाम रात आठ से लेकर 10 बजे के बीच इन दो घंटों में पटाखे चलाए जाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व जस्टिस राजीव शर्मा पर आधारित बैंच ने मंगलवार को अपने दो साल पहले लिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल रात आठ से 10 बजे के बीच ही पटाखे और आतिशबाजी चलाने का समय निर्धारित कर चुका है। लिहाजा इस वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत दिवाली वाले दिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन्ही दो घंटों के बीच ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा कि गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने जो समय तय किया है, उसी समय के बीच ही इस वर्ष दिवाली की रात पटाखे चलाने की इजाजत होगी। दिवाली से पहले और उसके बाद पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आदेश लागू करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी
हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इन आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के संबंधित डीसी, एसएसपी/एसपी की हैं। यह अधिकारी तय करेंगे कि हाई कोर्ट के इन आदेशों का उल्लंघना न हो पाए। गत वर्ष भी हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति दिवाली से पहले और बाद में पटाखे न चलाए और सिर्फ दिवाली की रात आठ से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जाएं। यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का काम होगा। 2017 में पटाखे बेचने के जितने लाइसेंस दिए थे, उतने ही इस वर्ष दिए जाएंगे। सिर्फ 20 फीसद लाइसेंस जारी करने के थे आदेश
2017 में हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 में जारी टेंपरेरी लाइसेंस की तुलना में सिर्फ 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी किए जाने के आदेश दिए थे। उतने ही लाइसेंस इस वर्ष भी पटाखे बेचने के जारी किए जाने के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को पटाखे बेचने के परमानेंट लाइसेंस तय कानून के तहत दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।