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मोहाली में सड़क पर गिराया मलबा तो भरना होगा 2500 रुपये का जुर्माना, GAMADA ने 14 लोगों पर की कार्रवाई

गमाडा ने मोहाली में सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने सड़कों को नुकसान पहुंचाने और यातायात में बाधा डालने के लिए प्रत्येक पर अलॉटी को 2500 का चालान लगाना शुरू कर दिया है। अभी तक 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाया गया है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 03:44 PM (IST)Updated: Sat, 17 Apr 2021 03:44 PM (IST)
मोहाली में सड़क पर गिराया मलबा तो भरना होगा 2500 रुपये का जुर्माना, GAMADA ने 14 लोगों पर की कार्रवाई
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्यालय।

मोहाली, जेएनएन। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने नए बस रहे सेक्टरों में कंस्ट्रक्शन के दौरान सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने व गिराने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। गमाडा की ओर से पिछले पंद्रह दिनों एयरोसिटी के 14 से ज्यादा ऑलटियों के इस मामले में चालान किए गए हैं। गमाडा ने सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने, सड़कों को  नुकसान पहुंचाने और यातायात में बाधा डालने के लिए प्रत्येक पर अलॉटी को 2,500 का चालान लगाना शुरू कर दिया है।

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गमाडा के मुख्य अभियंता दविंदर सिंह ने बताया कि उल्लंघन करने वालों के लिए आदेश गमाडा के मुख्य प्रशासक द्वारा जारी किए गए हैं। शुरू में, नियम तोड़ने वाले को चार दिनों के भीतर सड़क पर रखी गई सामग्री को हटाने की चेतावनी दी जा रही है। इसके बाद 2,500 के चालान किया जाएगा। गमाडा की ओर सामग्री को जब्त किया जाएगा। इसको उठाने के लिए वाहन का जो भी खर्च आएगा उसे भी संबंधित अलॉटी से वसूला जाएगा।

एयरोसिटी के अलावा ईको सिटी-1 व अन्य क्षेत्र जहां पर निर्माण चल रहा है और गमाडा के अधीन आते हैं सब पर ये नियम लागू होगा। अगर कोई जुर्माना नहीं भरेगा तो उसके पानी के बिल के साथ जुर्माना जुड़कर आएगा। 

एयरोसिटी रेजिडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुख्य संयोजक विनोद कुमार ने कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों से मकान या अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण की ढेर सारी शिकायतें मिल रही हैं। वे सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यातायात को भी बाधित कर रहे हैं। यह गमाडा द्वारा एक अच्छा कदम है। हम लोगों आग्रह करते हैं कि वे नियमों का पालन न करें।

उधर खुले में शौच को रोकने के प्रयास में गमाडा ने किसी भी शहरी क्षेत्र में एक भवन का निर्माण शुरू होने से पहले मजदूरों के लिए शौचालय प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आदेश तब जारी किए गए थे, जब खुले में शौच करने वाले मजदूरों के एयरोसिटी के निवासियों की कई शिकायतें थीं। आदेशों में कहा गया है कि कोई भी भूखंड मालिक, जो एक भवन का निर्माण करना चाहता है, को पानी के कनेक्शन के साथ अस्थायी सीवर कनेक्शन मिलेगा। मालिकों को लिखित रूप में देना होगा कि वे शौचालय का निर्माण कर रहे हैं, यह विफल है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।


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