बाइक का क्लेम नहीं देने पर Insurance Company पर लगाया 59 हजार रुपये जुर्माना
कंज्यूमर फाेरम ने चोरी हुई बाइक का इंश्योरेंस क्लेम नहीं देने पर कंपनी पर 59 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
चंडीगढ, [राजन सैनी]। कंज्यूमर फाेरम ने चोरी हुई बाइक का इंश्योरेंस क्लेम नहीं देने पर कंपनी पर 59 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मोहाली निवासी स्वर्ण सिंह ने सेक्टर-28 स्थित इफको टाेको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपनी बाइक नंबर PB11BW 0285 का एक साल के लिए इंश्योरेंस करवाया था। यह इंश्योरेंस 15 नवंबर, 2016 से 14 नंवबर, 2017 के लिए था। 5 सितंबर, 2017 को स्वर्ण सिंह की बाइक सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत की कच्ची Parking से चोरी हो गई थी। इसके लिए उन्होंने Police को शिकायत दी और इंश्योरेंस कंपनी को भी इसकी सूचना दी। पुलिस ने स्वर्ण सिंह की शिकायत पर 19 सितंबर को एफआईआर दर्ज कर ली और 21 दिसंबर, 2017 को पुलिस ने बाइक न मिलने का सर्टीफिकेट शिकायतकर्ता को दे दिया। इसके बाद जब शिकायकर्ता ने कंपनी को सभी दस्तावेज इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए। लेकिन Company ने जब क्लेम देने से मना कर दिया तो स्वर्ण सिंह ने Consumer Form में इसकी शिकायत की दी।
कंपनी ने दिया ये जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान Form में कंपनी ने अपने बचाव में दलील देते हुए कहा कि इंश्योरेंस क्लेम का फायदा शिकायतकर्ता को नहीं दिया जा सकता। कहा कि शिकायतकर्ता ने बाइक चोरी होने के 14 दिनों के बाद FIR दर्ज करवाई। इसके साथ ही कंपनी को 56 दिनों के बाद इसकी सूचना दी गई। इसलिए क्लेम नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने इंश्योरेंस Company द्वारा बाइक की इंश्योरेंस के 42 हजार रुपये 9 प्रतिशत बयाज के साथ शिकायकर्ता को देने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को इस दौरान हुई परेशानी के लिए 10 हजार रुपये और 7 हजार रुपये Case खर्च देने के लिए भी कहा है।