गैर इरादतन हत्या मामले में बाप-बेटा दोषी करार, 10 को सजा का ऐलान
गैर इरादतन हत्या मामले में जिला अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। दोषियों की पहचान पंचकूला निवासी रोनी शर्मा और उसके पिता संजीव शर्मा के रूप में हुई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गैर इरादतन हत्या मामले में जिला अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। दोषियों की पहचान पंचकूला निवासी रोनी शर्मा और उसके पिता संजीव शर्मा के रूप में हुई है। दोषियों की अब 10 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। मौलीजागरां थाना पुलिस ने दोनों पर आइपीसी की धारा- 304, 302, 34 और एससी एसटी एक्ट की धारा-3(2)5 के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन बाद में अदालत ने आइपीसी की धारा-302 को हटा दिया था।
दर्ज मामले के मुताबिक, पंचकूला निवासी विजय सिंह अपनी कार से 14 जुलाई, 2015 की सुबह करीब 9 बजे सेक्टर-33 चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। कार को उनका ड्राइवर रोहताश चला रहा था। जब वह निरंकारी भवन के पास पंहुचे तो उनके पीछे से एक टाटा सफारी काले रंग की कार आई जिसने उनकी कार को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने वाली गाड़ी मेंं ड्राइवर सीट और उसके साथ वाली सीट पर बैठे लोगों ने रोहताश के साथ गाली-गलोच करनी शुरू कर दी और जातिसूचक शब्द कहे। जब रोहताश ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो दोनों ने गाड़ी को रोककर रोहताश पीटा। विजय ने किसी तरह से रोहताश को उनसे छुड़वाया। इसके बाद उक्त दोनों लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद रोहताश ने छाती में दर्द होने की बात कही तो विजय उसे उसके घर पंंचकूला ले गया, जहां उसकी हालत और बिगड़ गई और उसे तुरंत पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विजय ने शिकायत में आरोप लगाया था कि रोहताश की मौत उक्त दोनों द्वारा उससे मारपीट करने से हुई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों उक्त लोगों को गिरफ्तार किया।