हथियारों के लाइसेंस के लिए पूर्व सैनिकों व वरिष्ठ नागरिकों का नहीं होगा डोप टेस्ट
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हथियारों का लाइसेंस जारी करने व उसके नवीनीकरण के लिए डोप टेस्ट की अि
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हथियारों का लाइसेंस जारी करने व उसके नवीनीकरण के लिए डोप टेस्ट की अनिवार्यता में पंजाब सरकार ने ढील दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हथियारों के लाइसेंस जारी करने व इनके नवीनीकरण में पूर्व सैनिक व वरिष्ठ नागरिकों को डोप टेस्ट से छूट देने का फैसला किया है। यह फैसला पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ नागरिकों के ग्रुप की ओर बार-बार मुद्दा उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने लिया है। पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ नागरिकों ने कहा था कि उनमें से अधिकतर के पास दशकों से हथियारों के लाइसेंस हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी इस बात से सहमति जताई और उनके रिकॉर्ड व उम्र को ध्यान में रखते हुए उनको छूट देने का फैसला लिया। राज्य सरकार की ओर से निवेदकों को हथियारों के लाइसेंस जारी करने के लिए डोप टेस्ट को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले के करीब छह माह बाद यह फैसला लिया गया है।