हाई कोर्ट बार की इलेक्शन कमेटी ने जवाब देने के लिए मांगा समय
अन्य सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : छह नवंबर को होने जा रहे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ दायर एक याचिका पर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन कमेटी सहित अन्य सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। मंगलवार को हाई कोर्ट बार की इलेक्शन कमेटी ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे इस मामले में जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। जिस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। दायर याचिका में याचिकाकर्ता एडवोकेट दीपक कुमार ने हाई कोर्ट को बताया कि छह नवंबर को होने जा रहे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में उन्होंने कार्यकारी सदस्य (10 वर्ष से कम अनुभव) के पद के लिए नामांकन भरा था। एडवोकेट डॉ. गोविदर सिंह बराड़ उनके फर्स्ट प्रपोजर थे और एडवोकेट दारिया उनके सेकेंड। बाद में इलेक्शन कमेटी ने उन्हें फोन कर बताया कि अपने सेकेंड प्रपोजर ने संयुक्त सचिव के पद की उम्मीदवार के नामांकन में फर्स्ट प्रपोजर के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में अब उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने बताया कि इनके बाद दारिया ने इलेक्शन कमेटी के सामने खुद पेश और हलफनामा देकर साफ कर दिया कि वह अब सिर्फ याचिकाकर्ता के प्रपोजर हैं और संयुक्त सचिव की उम्मीदवार के प्रपोजर से अपना नाम वापस ले रहे हैं। इसके बावजूद इलेक्शन कमेटी ने उनका नामांकन रद कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कमेटी को रिप्रेजेंटेशन भी दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण याचिकाकर्ता ने उसका नामांकन स्वीकार किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट मे याचिका दायर की।